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- मुस्लिम संगठनों की मांग पर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने पर ली जा रही हैं राय : गृह मंत्री डाक्टर नरोत्तम मिश्रा
- पात्र परिवारों को राशन का वितरण नहीं करने पर जिला आपूर्ति अधिकारी को दिया नोटिस
- दो दिवसीय टीकाकरण महाअभियान 25 व 26 अगस्त को
Posted: 24 Aug 2021 04:03 AM PDT गृह मंत्री ने ओवैसी को दी नसीहत भोपाल हिंसा फैलाने और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कई बार जिम्मेदार साबित हो चुके पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की मुस्लिम संगठनों की मांग पर सरकार कानूनी सलाह ले रही है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा में यह बात कही। उन्होंने एआईएमआईएम के प्रमुख व सांसद असदुद्दीन ओवैसी को मध्यप्रदेश में दखल नही देने की नसीहत देते हुए कहा है कि यहां कानून का राज चलता है। इंदौर में चूड़ी वाले युवक की पिटाई के बाद लोगों को भड़काने का आरोप पीएफआई पर लगाया जा रहा है। पुलिस की जांच में भी पीएफआई संगठन से जुड़े कुछ लोगों के नाम लोगों को भड़काने में सामने आए हैं। सोमवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने गृह मंत्री डॉ. मिश्रा को आवेदन सौंपकर पीएफआई संगठन पर प्रदेश में प्रतिबंध लगाने की मांग की। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी मांग को शासन ने गंभीरता से लिया है और प्रक्रिया शासन स्तर पर विचाराधीन है। इंदौर घटना पर एआईएमआईएम पार्टी के नेता व हैदराबाद से सांसद असउद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने ओवैसी को सलाह दी है कि मध्य प्रदेश के मामलों में हस्तक्षेप न करें, यहां कानून का राज चलता है। किसी को वैमन्सयता फैलाने नहीं दी जाएगी। युवक ने अपराध किया, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं जिन लोगों ने युवक के साथ मारपीट की है, उन लोगों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की जा रही है। एक से अधिक पहचान पत्र रखने के साथ अपना नाम और वल्दियत को छुपाना अपराध हैं। इस अपराध को सही साबित करने की कोशिश करना भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनन सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। |
पात्र परिवारों को राशन का वितरण नहीं करने पर जिला आपूर्ति अधिकारी को दिया नोटिस Posted: 23 Aug 2021 08:47 AM PDT मुरैना 23 अगस्त 2021/ पात्र परिवारों को राशन का वितरण नहीं करने पर चंबल संभाग के श्योपुर जिले के प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी एन एस चौहान की दो वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्यवाही चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना द्वारा की गई है। नोटिस में कहा गया है कि प्रभारी खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्योपुर एन एस चौहान द्वारा 19 हजार 874 पात्र परिवारों में से मात्र साढ़े 14 हजार परिवारों को ही राशन सामग्री का वितरण किया गया है। शेष 5 हजार 374 पात्र परिवारों को राशन का वितरण नहीं किया गया है। प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी चौहान का यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही को परिलक्षित करता है जो एक लोक सेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) व (3) का स्पष्ट उल्लंघन है। कमिश्नर ने संबंधी प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 के नियम 16 के तहत आगामी दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। क्र 281 |
दो दिवसीय टीकाकरण महाअभियान 25 व 26 अगस्त को Posted: 23 Aug 2021 05:13 AM PDT कोविड-19 संक्रमण के बचाव, सुरक्षा, उपचार एवं अन्य कार्य हेतु प्रशासन द्वारा जिन विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य स्टाफ की ड्यूटी पूर्व में लगाई थी उन सभी को टीकाकरण के महाअभियान के लिये पुन: 23 से 26 अगस्त तक पूर्वानुसार इंसीडेंट कमांडरों के साथ लगाया गया है। |
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