शुक्रवार, 22 फ़रवरी 2008

भ्रष्‍ट कार्यपालन यंत्री को ग्‍वालियर न्‍यायालय ने दो साल की सजा सुनाई

भ्रष्‍ट कार्यपालन यंत्री को ग्‍वालियर न्‍यायालय ने दो साल की सजा सुनाई

विशेष न्यायालय ग्वालियर ने लोक निर्माण विभाग खण्ड क्रमांक-2 के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सुभाषचन्द्र जैन के पास अनुपातहीन संपत्ति मिलने पर दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कार्यपालन यंत्री को 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। उसके पास से मिली 7 लाख 77 हजार 656 रूपये की अनुपातहीन संपत्ति को राजसात करने के आदेश दिये गये है।

उक्त कार्यपालन यंत्री के विरूध्द अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रकरण पंजीबध्द किया गया था। प्रकरण में आरोपी के ग्वालियर स्थित निवास से विधिवत तलाशी के दौरान लगभग 19 लाख 72 हजार 564 रूपये की चल-अचल संपत्ति पाई गई थी।

 

कोई टिप्पणी नहीं: