गुरुवार, 28 फ़रवरी 2008

मतदाता सूची तैयार करने हेतु मुस्तैदी से कार्य करें- कलेक्टर

मतदाता सूची तैयार करने हेतु मुस्तैदी से कार्य करें- कलेक्टर

एक से 15 अक्टूबर तक मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्ति ली जावेगी

ग्वालियर 29 सितम्बर 09। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु जरूरी है मतदाता सूचियों का त्रुटिहीन बनाना, नगर पालिका निर्वाचन 2009 के लिये बीएलओ. सहित अन्य अधिकारी मुस्तैदी से कार्य करते हुए दावे आपत्तियों का निराकरण करें ताकि सही मतदाता सूची तैयार हो सके। उक्त आशय के विचार कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा नगर पालिका निर्वाचन 2009 के लिये बीएलओ. प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित जन को संबोधित करते हुए व्यक्त किये। नगर निगम निर्वाचन हेतु मतदाता सूचियों के प्रकाशन के उपरांत एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दावे आपत्तियां प्राप्त की जावेंगी, जिनका निराकरण 24 अक्टूबर 09 को किया जायेगा।

      जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकांश बूथलेवल अधिकारी अनुभव प्राप्त हैं उन्होंने विगत निर्वाचनों के दौरान अच्छा कार्य किया है, उसी प्रकार इस कार्य को भी मुस्तैदी से अंजाम देते हुए मतदाता सूचियों के संबंध में प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन संबंधित व्यक्ति से ही लेना है, बूथलेवल एजेंण्ट केवल निगरानी का कार्य करेंगे। प्रत्येक बीएलओ. के सहयोग के लिये 6 कर्मचारी तैनात रहेंगे जो दावे आपत्तियों के निराकरण में सहयोग करेंगे।

      अपर कलेक्टर एवं निर्वाचन प्रभारी श्री आर के. मिश्रा ने कहा कि प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन एवं दावे आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य से एक से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा। दावे आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर रहेगी। 30 अक्टूबर तक वार्डवार अनुपूरक सूची तैयार की जायेगी तथा 11 नवम्बर 09 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

      उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोत्रिय ने बताया कि मतदाता सूचियों के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी अधिकारी होंगे उनकी सहायता के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रहेंगे। बीएलओ. प्रतिदिन प्रात: 11 से शाम 7 बजे तक निर्धारित स्थान पर दल के साथ बैठेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथलेवल एजेण्ट (बीएलए.) भी इनके साथ उपस्थित रहकर संपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग करते हुए निगरानी रखेंगे। मतदाता को अपने दावे के साथ प्रमाण अथवा शपथ पत्र देना आवश्यक रहेगा।

      प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर श्री एसके. ओझा ने संपूर्ण कार्य विधि को विस्तार से समझाया। इस दौरान निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री आदित्य सिंह तोमर, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश बाथम, नियाज अहमद खान, डिप्टी कलेक्टर श्री केएल. सोलंकी, श्री विनोद चतुर्वेदी, एसएलआर. श्री प्रदीप सिंह तोमर, तहसीलदार श्री आर के. पाण्डेय के अलावा नगर निगम के उपायुक्त श्री अजय राजनगांवकर, श्रीमती आशा सिंह, श्री एम ए. खान सहित अन्य अधिकारी तथा प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।

 

 

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