अस्थाई हैलीपेड हेतु एस ए एफ. ग्राउण्ड अधिगृहीत
ग्वालियर 14 नवम्बर 08। उम्मीदवारों के प्रचार हेतु हेलीकॉप्टर से आने वाले स्टार प्रचारकों के लिए अस्थाई हैलीपेड निर्माण हेतु एस ए एफ. ग्राउण्ड कम्पू का खुला परिसर अधिगृहीत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
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