शनिवार, 22 नवंबर 2008

श्रमिकों को मतदान की सुविधा देने की नियोजकों से अपेक्षा

श्रमिकों को मतदान की सुविधा देने की नियोजकों से अपेक्षा

ग्वालियर, 21 नवम्बर 08/ म.प्र.के श्रमायुक्त द्वारा विधान सभा निर्वाचन के लिये मतदान के दिन वाणिज्यिक संस्थाओं के कामगारों को मतदान करने की सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा नियोजकों से की गई है । चुनाव के लिये 27 नवम्बर गुरूवार को मतदान होगा, जिसका समय प्रात: आठ बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है ।

       श्रमायुक्त द्वारा परिपत्र जारी कर विधान सभा निर्वाचन के दिन कारखाना अधिनियम के तहत मतदान के दिन 27 नवम्बर को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने एवं दुकान, वाणिज्यिक संस्थाओं में भी अवकाश रखकर सभी कामगारों को मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिये प्रबंधकों व नियोजकों से अपेक्षा की गई है । सप्ताह में सातों दिन काम करने वाले संस्थानों में पूर्व की परिपाटी अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिये दो-दो घण्टे की सुविधा देने की भी अपेक्षा की गई है ।

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