गुरुवार, 20 नवंबर 2008

निगम द्वारा 350 निजी मकानों पर प्रचार प्रसार हेतु अनुमति दी

निगम द्वारा 350 निजी मकानों पर प्रचार प्रसार हेतु अनुमति दी

ग्वालियर दिनांक 18 नवम्बर 2008:   नगर निगम ग्वालियर द्वारा अभी तक विभिन्न राजनैतिक दलो को निजी मकानों पर प्रचार प्रसार हेतु 350 अनुमतियां जारी की गई । उक्त आशय की जानकारी निगम के विज्ञापन प्रभारी उपायुक्त अभय राजनगांवकर ने जनसम्पर्क के माध्यम से प्रेस को जारी विज्ञप्ति में दी। उन्होंने बताया की सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नगर निगम ग्वालियर द्वारा 355 लायसेंसी साइटो पर होर्डिग लगाने की अनुमति विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रत्यासियों के दलों को दी गई किन्तु देखने में आ रहा कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा दूसरे राजनैतिक दलो को आवंटित होर्डिगों पर अपने होर्डिग लगा दिये है । जो उन्होने स्पष्ट किया कि होर्डिग जिन प्रत्यासीयों के नाम आवटित्त है केवल उनके ही होर्डिग लगाये जा सकते है । दूसरे प्रत्यासी को आवंटित होर्डिगो पर होर्डिग लगाने पर नगर निगम ग्वालियर द्वारा वीडियों गा्रफी कराई जाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी । नगर निगम के मदाखलत विभाग चार विभागो में विभाजित कर विभिन्न क्षेत्रों में लायसेंसी होर्डिगो के अतिरिक्त लगाये गये तथा विना अनुमति के निजी बिल्डिंग पर लगाये गये होर्डिगो को हटाया जा रहा है ।

 

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