सोमवार, 16 फ़रवरी 2009

सुरक्षित मातृत्व की अभिनव पहल - जननी सुरक्षा योजना

सुरक्षित मातृत्व की अभिनव पहल - जननी सुरक्षा योजना

ग्वालियर 14 फरवरी 09। मातृ मृत्यु तथा नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु लागू की गई जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 25556 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। यह इस बात का प्रतीक है कि उक्त योजना अपने लक्ष्यों के अनुरूप खरी उतरी है। म. प्र. में यह योजना 15 अगस्त 05 से लागू की गई है।

       योजना के अनुसार सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को 1400 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र का निर्धारण महिला के निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। पात्रता के अनुसार जननी सुरक्षा के अन्तर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सिविल अस्पताल, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालयों, मेडीकल कालेजों व अन्य शासकीय चिकित्सालयों में प्रसव कराने वाली प्रत्येक महिला को पात्रता रहती है। मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने वाली सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कोई भी महिला पात्र हैं।

       गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव हेतु लेकर आले वाली प्रेरक को ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली गर्भवती महिला के लिए 600 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिला के लिए 200 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिये 250 रूपये परिवहन व्यय 200 रूपये प्रोत्साहन राशि तथा 150 रूपये अन्य व्यय सम्मिलित हैं। शहरी क्षेत्र के हितग्राही के प्रकरण में आशा को मात्र प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आशा के पैकेज में सम्मिलित 250 रूपये परिवहन व्यय की राशि का भुगतान प्रेरक को प्रथम किश्त में सम्मिलित कर किया जाता है। प्रेरक को यह राशि तभी दी जाती है जब वह परिवहन की व्यवस्था करे यदि जननी एक्सप्रेस द्वारा महिला को लाया जाता है तो यह राशि नहीं दी जायेगी।

       घर पर होने वाले प्रसव प्रकरणों  में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जो 19 वर्ष से अधिक आयु की हैं उन्हें जननी सुरक्षा योजना के अनतर्गत 500 रूपये की आर्थिक सहायता की पात्रता है। यह राशि उन्हें प्रसव के दिन अथवा प्रसव की सम्भावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व आशा अथवा समतुल्य कार्यकर्ता के माध्यम से ए एन एम. द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि महिला को अधिकतम दो जीवित जन्मों तक देय होती है।

       जिले में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के प्रति 98 प्रतिशत उपलब्धि अभी तक हासिल की गई है। माह अप्रेल में 1722, मई माह में 1989, जून माह में 2240, जुलाई माह में 2572, अगस्त माह में 3171, सितम्बर माह में 3272, अक्टूबर माह में 3016, नवम्बर माह में 2812, दिसम्बर माह में 2443, जनवरी माह में 2319 प्रकरण जननी सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त हुए।

 

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