बुधवार, 14 जुलाई 2010

मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में राजनैतिक दल सहयोग करें- अपर कलेक्टर

मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में राजनैतिक दल सहयोग करें- अपर कलेक्टर

निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 20 जुलाई को

ग्वालियर 13 जुलाई 10 ग्वालियर जिले में 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2010 के कार्य के लिये आज यहां कलेक्टर  कार्यालय के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की  अध्यक्षता अपर कलेक्टर  श्री आर के. जैन ने की। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री शरद श्रोत्रिय एवं श्री राजेश बाथम सहित भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, सी पी. आई, सी पी एम. राष्ट्रीय जनता दल तथा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

       बैठक में जानकारी दी गई कि 15 अप्रैल 2009 को अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली के अनुसार जिले में स्थापित मतदान केन्द्रों की संख्या 1096 है। जबकि जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 10 लाख 90 हजार 863 है। इसमें 6 लाख एक हजार 74 पुरूष एवं चार लाख 89 हजार 789 महिला मतदाता शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं फोटो परिचय पत्र तैयार कराने के लिये रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। अर्हता तारीख एक जनवरी 2010 के आधार पर जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 20 जुलाई 2010 को कराया जाकर 04 अगस्त 10 तक प्रात: साढ़े  दस बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान केन्द्रों पर अवकाश के दिनों (विशेष  अभियान तिथि 25 जुलाई एवं एक अगस्त 10 में) दावे आपत्तियों के आवेदन बी एल ओ. एवं बी एल ए. की संयुक्त उपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर वार्ड सभाओं में प्राप्त किये जावेंगे।

       बैठक में जानकारी दी गई कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली एवं आवश्यक फार्म  मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगे। कोई भी मतदाता उक्त अवधि में संबंधित केन्द्र पर उपस्थित होकर मतदाता सूची का अवलोकन कर सकता है  तथा मतदाता के मांग जाने पर दावे/ आपत्ति के फार्म भी अभिहित अधिकारी के द्वारा नि:शुल्क प्रदाय  किये जावेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग हेतु बी एल ए. की मतदान केन्द्रवार सूची भी 19 जुलाई 2010 तक जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजी जायेंगी।

       फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के साथ-साथ उस मतदाता  का फोटो परिचय पत्र भी तैयार किया जावेगा जिसके लिये आवेदनकर्ता को फार्म के साथ पासपोर्ट साईज के नवीनतम दो रंगीन फोटो प्रस्तुत करना होंगे। इसके अतिरिक्त निवास स्थान के संबंध में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा एवं डुप्लीकेट फोटो परिचय पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ 25 रूपये नगद बी एल ओ. के पास जमा करने होंगे।

       मतदाता सूची में वही व्यक्ति अपना नाम सम्मिलित करा सकता है जो कि भारत का नागरिक हो, किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में पूर्व से उसका नाम अंकित न हो, मामूली तौर का निवासी हो, जिस क्षेत्र की नामावली में नाम सम्मिलित कराना चाहता है। विकृत चित्त न हो, निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित नहीं किया गया हो। बैठक में बताया गया कि 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के नाम जोड़ने के फार्म 06 के भाग 4 में पूर्व निवास का पता एवं पहचान पत्र क्रमांक अंकित करना होगा। ताकि पूर्व विधान सभा क्षेत्र से उसका नाम निरसन कराया जा सके। 18 से 25 वर्ष के व्यक्तियों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के लिये उम्र के प्रमाण के लिये जन्म प्रमाण पत्र अथवा शाला प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। 

       स्थानीय निकायों से मृतक मतदाताओं की विधान सभा क्षेत्रवार सूची प्राप्त की जाकर उनके नाम मतदाता सूची से पृथक करने की कार्यवाही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण नियम के तहत स्वप्रेरणा से की जावेगी। मृतक एवं निवास  न करने वाले मतदाताओं की जानकारी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी निर्वाचन कार्यालय/ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दे सकते हैं। राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि पात्र मतदाताओं के नाम नामावली में सम्मिलित कराने के लिये उक्त अवधि में निर्धारित प्रारूप-6 पर दावा प्रस्तुत करने हेतु क्षेत्र के मतदाताओं को प्रेरित करें तथा त्रुटिरहित नामावली तैयार कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

       पूर्व में वर्ष 2009 के संक्षिप्त पुनरीक्षण के समय उपलब्ध कराये गये प्रारूप 6, 7, 8 एवं 8क का उपयोग संक्षिप्त पुनरीक्षण 2010 के दौरान कदापि नहीं किया जा सकेगा। केवल संशोधित  नवीन फार्म ही उपयोग किये  जा सकेंगे। प्रारूप 6, 7, 8 एवं 8क में फार्म भरने हेतु दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सर्व संबंधितों द्वारा किया जावेगा। इसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य भी निर्देशों के अनुसार प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

       अपर कलेक्टर श्री आर के. जैन ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे मतदान केन्द्रवार अपने कार्यकर्ताओं को बी एल ए. नियुक्त करें, ताकि पुनरीक्षण कार्य सही हो सके। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के मतदाताओं को अवश्य चैक किया जाये। साथ ही किसी पात्र मतदाता का सूची में नाम जुड़ने से छूटे नहीं और अनावश्यक नाम जुड़ नहीं पायें, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

 

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