शनिवार, 25 अक्तूबर 2008

प्रत्येक शुक्रवार को लगेगी स्थाई लोक अदालत

प्रत्येक शुक्रवार को लगेगी स्थाई लोक अदालत

ग्वालियर 24 अक्टूबर 08 । जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के मिश्रा ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण ग्वालियर जिले में लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निराकरण के लिये स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है । लोक अदालत प्रत्येक शुक्रवार को जिला न्यायालय ग्वालियर में शाम 5 बजे से 7 बजे तक लगाई जाती है ।

       विवादों की सुनवाई स्थाई लोक अदालत की पीठ द्वारा की जाती हे, जिसमें कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य नामांकित किया गया है । लोक उपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत वायु, सड़क, या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल वाहन के लिये यातायात , डाक-तार , टेलीफोन सेवा, सार्वजनिक मल वहन स्वच्छता प्रणाली, किसी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत , प्रकाश , जल प्रदाय, अस्पताल सेवा तथा बीमा से संबंधित विवादों का निराकरण होगा । सेवाओं से तात्पर्य ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा से जो उसके संभावित उपयोग कर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है । उपरोक्त सेवाओं से संबंधित किसी विवाद का कोई पक्षकार विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने से पूर्व , विवाद के निपटारे के लिये स्थाई लोक अदालत के समक्ष निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

 

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