टी. व्ही. चैनल और केबल नेटवर्क पर राजनैतिक विज्ञापन: समिति गठित
पंजीकृत राजनैतिक दल और उम्मीदवार को 3 दिन पूर्व तथा अन्य को 7 दिन पूर्व करना होगा आवेदन
ग्वालियर 15 नवम्बर 08। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विरूध्द में जैमिनी टी. व्ही. प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य) के परिपालन में टी व्ही. चैनल और केबल नेटवर्क पर राजनैतिक स्वरूप के विज्ञापनों के लिए पंजीकृत राजनैतिक दल और उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रसारण के लिये कम से कम तीन दिन पूर्व तथा गैर पंजीकृत राजनैतिक दलों अथवा उम्मीदवारों व अन्य व्यक्तियों को कम से कम सात दिवस पूर्व निर्धारित प्रारूप में भोपाल स्तर पर गठित समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। श्री आशीष श्रीवास्तव अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में इस कार्य के लिए गठित समिति में जिला कलेक्टर भोपाल श्री मनीष रस्तोगी तथा केन्द्र निदेशक दूरदर्शन भोपाल को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह समिति सभी राजनैतिक दल जिनका मुख्यालय मध्यप्रदेश में स्थित है वह संगठन जिनका पंजीकृत कार्यालय मध्यप्रदेश में है, के द्वारा टी व्ही. चैनल एवं केबल नेटवर्क पर राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करेगी।
श्री आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली समिति के निर्णय के विरूध्द किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत व अपील की सुनवाई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जे एस. माथुर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में किया जा सकेगा। श्री माथुर की अध्यक्षता वाली इस समिति में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक तथा केन्द्र निदेशक दूरदर्शन भोपाल को सदस्य बतौर शामिल किया गया है।
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