मंगलवार, 18 नवंबर 2008

सही-सही चुनावी खर्चे प्रस्तुत न करने पर आठ प्रत्याशियों को नोटिस

सही-सही चुनावी खर्चे प्रस्तुत न करने पर आठ प्रत्याशियों को नोटिस

ग्वालियर 16 नवम्बर 08। जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 16 ग्वालियर पूर्व के रिटर्निंग अधिकारी श्री आर के. जैन ने इस क्षेत्र के आठ प्रत्याशियों को दिन- प्रतिदिन के चुनावी प्रचार व्यय का सही- सही लेखा जोखा प्रस्तुत न करने पर पत्र जारी किये हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से प्रत्याशियों को यह भी याद दिलाया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अन्तर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन दिनांक से परिणामों की घोषणा अवधि में दिन प्रतिदिन के व्यय का सही लेखा जोखा रखना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्प्ष्ट किया है कि धारा 77(1) का पालन न करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177-1 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। रिटर्निंग अधिकारी ने संबंधित प्रत्याशियों से कहा है कि यदि उन्होंने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन भेजा जायेगा।       

       विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 16 ग्वालियर पूर्व के रिटर्निंग अधिकारी श्री आर के. जैन ने बताया कि विधान सभा का चुनाव लड़ रहे इस क्षेत्र के प्रत्याशी श्री सच्चिदानंद कुशवाह, श्री मुन्ना लाल गोयल, श्री अनूप मिश्रा व श्री बृजेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये अपने-अपने चुनावी खर्चे के हिसाब में अखबार में प्रकाशित एडवर्टाइजमेण्ट एवं एडवोटोरियल का खर्च शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी को नियमानुसार चुनावी खर्चा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।

       जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 16 ग्वालियर पूर्व के प्रत्याशी सर्वश्री गोपीलाल भारतीय, सतीश सक्सेना, रामबली सिंह व ओम प्रकाश साहू को भी समय से चुनावी खर्चे का हिसाब प्रस्तुत न करने पर सूचना पत्र जारी किए गए हैं।

 

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