शुक्रवार, 30 जनवरी 2009

तहसीलदार और पटवारी के विरूद्व लोकायुक्त में मामला दर्ज

तहसीलदार और पटवारी के विरूद्व लोकायुक्त में मामला दर्ज

ग्वालियर, 29 जनवरी 09 / पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ने भाण्डेर तहसील के पूर्व तहसीलदार श्री आर.एस.कैलासिया और पटवारी श्री जे.पी.गंगोलिया तथा श्रीमती फूलकुंवर के विरूद्व भारतीय दण्ड विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है।

श्रीमती अनीता अहिरवार पत्नी स्व.श्री मुकेश अहिरवार निवासी-अष्टोट तहसील भाण्डेर जिला दतिया के शिकायत की कि उसके पति की मृत्यु उपरांत जमीन का नामांतरण उसके नाम होना था। आरोपी श्री आर.एस.कैलासिया, मुकेश आदि के नाम विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तहसीलदार श्री कैलासिया के द्वारा पहले नामांतरण आदेश श्रीमती अनीता अहिरवार के नाम 1/2 भाग पारित किया था, परन्तु बाद में जब आवेदिका श्रीमती अनीता अहिरवार तहसील भाण्डेर में उक्त आदेश की नकल लेने गई थी तो उसी गांव की फूलकुंवर भी तहसील भाण्डेर में गई थी । इसके पश्चात आरोपी तहसीलदार से श्री आर.एस.कैलासिया व आरोपी पटवारी श्री जे.पी.गंगोलिया ने श्रीमती फूलकुंवर से आपस में सांठ-गांठ कर श्रीमती फूलकंवर के पच्चीस हजार रू.लेकर श्रीमती अनीता अहिरवार के साथ श्रीमती फूंलकुंवर का नाम भी ओवर राइटिंग करके जोड़ दिया । इस प्रकार आरोपी तहसीलदार आर.एस.कैलासिया, आरोपी पटवारी जे.पी.गंगोलिया ने आरोपी श्रीमती फूंलकुंवर के साथ मिल कर सांठ-गांठ कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करके अपराधिक कृत्य किया ।

       उक्त संबंध में विशेष न्यायालय, दतियामें आवेदिका श्रीमती अनीता अहिरवार ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । उक्त शिकायत के आधार पर आरोपी श्री आर.एस.कैलासिया, तहसीलदार तहसील भाण्डेर जिला दतिया 2-श्री जे.पी.गंगोलिया पटवारी ग्राम अष्टोट तहसील भाण्डेर जिला दतिया-3 श्रीमती फूलकुंवर बेवा श्रीलाल अहिरवार निवासी ग्राम अष्टोट के विरूध्द भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)   (डी)-13 (2) पी. सी. ऐक्ट एवं भा. द. वि. की धारा 467,468,471 के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय संभाग ग्वालियर द्वारा दिनांक 24-1-09 को अपराध क्रमांक 6/09 पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

 

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