बुधवार, 24 फ़रवरी 2010

जिला न्यायालय में लगी लोक अदालत में 66 प्रकरणों का निराकरण

जिला न्यायालय में लगी लोक अदालत में 66 प्रकरणों का निराकरण

ग्वालियर 20 फरवरी 10। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के मिश्रा के मार्गदर्शन में आज जिला न्यायालय में आयोजित हुई लोक अदालत में 66 प्रकरणों का निराकरण किया गया । साथ ही इस अवसर पर लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत भी लगी, जिसमें 13 प्रकरण निराकृत किये गये । लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम के 27 प्रकरणो में 35 लाख 60 हजार रूपये का एवार्ड पारित किया गया । इसी तरह विद्युत अधिनियम के तहत 11 प्रकरणों में 65 हजार 700 रूपये से अधिक राशि वसूल की गई ।

       राजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिध्दार्थ तिवारी ने बताया कि जिला न्यायालय में शनिवार को लगी लोक अदालत में लोकोपयोगी सेवाओं की पीठ समेत कुल सात खंडपीठ गठित की गई थीं । उन्होंने बताया कि तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्री डी सी थपलियाल की खंडपीठ ने मोटर व्हीकल दुर्घटना के 27 क्लेम प्रकरणों का निराकरण कर 35 लाख 60 हजार रूपये का एवार्ड पारित किया गया । इस पीठ द्वारा सिविल के 8 प्रकरणों का भी निराकरण किया । इसी तरह अष्टम अपर जिला न्यायाधीश श्री एन.पी.सिंह की खंडपीठ ने विद्युत अधिनियम के तहत 6 प्रकरणों में करीब 43 हजार 400 रूपये की राशि वसूल करने के आदेश पारित किये । विद्युत अधिनियम के तहत ही तेरहवे अपर जिला न्यायाधीश श्री डी के तिपाठी ने 5 प्रकरणों में 22 हजार 300 रूपये से अधिक राशि वसूल की ।

       लोक अदालत में अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक श्री सुधीर चौधरी की खंडपीठ ने सिविल के दो प्रकरण, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक श्री सचिन शर्मा की पीठ ने प्री-लिटिकेशन के पांच एवं प्रथम व्यवहार न्यचायाधीश वर्ग 2 सुश्री पल्लवी मिश्रा ने 16 क्रिमिनल प्रकरणों का निराकरण किया । लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिये गठित की गई अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती सुनीता यादव की पीठ ने 13 प्रकरणों का समाधान किया ।

आड़े वक्त में प्रमोद ओझा की सम्बल बनी लोक अदालत

       ट्रक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद बीते दो वर्षों से दूसरों के सहारे जिंदगी बसर कर रहे प्रमोद ओझा के लिये जिला न्यायालय में लगी लोक अदालत सम्बल बनी है । जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के मिश्रा ने ग्वालियर जिले के टिहोली (उटीला) के निवासी श्री प्रमोद ओझा को चार लाख रूपये की बड़ी राशि क्लेम के रूप में आज लगी अदालत में दिलाई । पेशे से ट्रक ड्रायवर श्री प्रमोद ओझा दिसम्बर 2008 में देवास जिले के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गये थे । इस दुर्घटना में उनके दोनों पैर कुचल गये थे और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी ।

 

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