बुधवार, 17 फ़रवरी 2010

लोगों में जागरूकता जरूरी- न्यायाधीश श्री सिध्दार्थ तिवारी, विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

लोगों में जागरूकता जरूरी- न्यायाधीश श्री सिध्दार्थ तिवारी, विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

ग्वालियर 11 फरवरी 10। जिला न्यायाधीश श्री ए के मिश्रा के आदेशानुसार गुरूवार को विकासखंड बरई की पुरानी छावनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया । शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय ग्वालियर द्वारा किया गया । शिविर में न्यायाधीश श्री सिध्दार्थ तिवारी, वरिष्ठ अभिभाषक श्री व्ही के योगी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान सहित जिला पंचायत सदस्य श्री दीपक सिंह धाकड़ व बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे ।

       शिविर में न्यायाधीश श्री सिध्दार्थ तिवारी ने कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने जनमानस के हित के लिये विभिन्न कानून बनाये हैं इसकी जानकारी हर आम जागरिक को होना चाहिये । इसके लिये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा । जानकारी के अभाव में निर्दोष व्यक्ति को अकारण प्रभावित होना पड़ता है । इसलिये जागरूक होना आवश्यक है । उन्होंने शिविर में उपस्थित नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्री दीपक सिंह धाकड़ से भी आग्रह किया कि कानून और विधिक सेवा की योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के नागरिकों को दिलायें। जनप्रतिनिधियों से आम आदमी की बहुत सी अपेक्षायें होती है, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। उन्होंने अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण पोषण अधिनियम, पुलिस यातनाओं के संबंध में, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, मोटर व्हीकल एक्ट, सौदा अभिभाग आदि सहित कई और विधिक सलाह योजनाओं की जानकारी दी ।

       अभिभाषक श्री व्ही के योगी ने शिविर में किसान एवं महिलाओं के हित में विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी । उन्होंने म.प्र. भू राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं व महिला उत्पीड़न अधिनियम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी ।

       शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने विधिक साक्षरता एवं सेवा और नि:शुल्क विधिक सेवा व विधिक सलाह योजनाओं के बारे में बताया ।

 

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