शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2010

न्याय सबके लिये है - न्यायाधीश श्री सिध्दार्थ तिवारी

न्याय सबके लिये है - न्यायाधीश श्री सिध्दार्थ तिवारी

विधिक साक्षरता शिविर मुरार के ग्राम जखारा में सम्पन्न

ग्वालियर 25 फरवरी 10। जिला न्यायाधीश श्री ए के मिश्रा के आदेशानुसार गुरूवार को विकासखंड मुरार के ग्राम जखारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय ग्वालियर द्वारा किया गया। शिविर में न्यायाधीश श्री सिध्दार्थ तिवारी, अभिभाषक श्री विनोद श्रीवास्तव, श्री काशीराम कुशवाह, श्री पुरूषोत्तम राय, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान सहित व बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

       शिविर में न्यायाधीश श्री सिध्दार्थ तिवारी ने कहा कि न्याय सबके लिये है। न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। इसी उद्देश्य से लोगों में उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि विधिक सहायता अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला या बालक, मानव दर्ुव्यवहार का सताया व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ, असमर्थ, जातीय हिंसा, अत्याचार, बाढ़, सूखा, औद्यौगिक विनाश से पीड़ित व्यक्ति, जेल बंदी तथा वार्षिक आय 50 हजार रूपये से कम वाला व्यक्ति विधिक सहायता का पात्र है। सभी न्यायालयों में कार्यवाही के लिये नि:शुल्क वकील, कोर्ट फीस, गवाह खर्चा, टाईप खर्चा आदि सहायता दी जाती है। इसके लिये निकटतम सिविल न्यायालय से संपर्क किया जा सकता हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने जनमानस के हित के लिये विभिन्न कानून बनाये हैं इसकी जानकारी हर आम नागरिक को होना चाहिये। जानकारी के अभाव में निर्दोष व्यक्ति को अकारण प्रभावित होना पड़ता है।  उन्होंने अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण पोषण अधिनियम, पुलिस यातनाओं के संबंध में, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, मोटर व्हीकल एक्ट, सौदा अभिभाग आदि सहित कई और विधिक सलाह योजनाओं की जानकारी दी।

       अभिभाषकों ने भी शिविर में किसान एवं महिलाओं के हित में विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने म.प्र. भू राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं व महिला उत्पीड़न अधिनियम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

       शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने विधिक साक्षरता एवं सेवा और नि:शुल्क विधिक सेवा व विधिक सलाह योजनाओं के बारे में बताया।

 

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