अब विधायक भी जारी कर सकेंगे 'इज्ज़त' मासिक सीज़न टिकट के लिए आय प्रमाण पत्र रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्यों द्वारा जारी किया जाने वाले आय प्रमाण-पत्र, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के लाभ के लिए मासिक सीज़न टिकट (एमएसटी) 'इज्ज़त' जारी करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा। यह प्रणाली 1 जुलाई, 2011 से लागू होगी। 'इज्ज़त' योजना के अंतर्गत यह सुविधा पहले से उपलब्ध पांच प्रकार के प्रमाण-पत्रों के साथ उपलब्ध होगी।'इज़्ज़त' योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाला यह मासिक सीज़न टिकट असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिमाह 1500 रुपए प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 25 रुपए प्रतिमाह पर प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उनके निवास स्थान के रेलवे स्टेशन से 100 किलामीटर तक की यात्रा के लिए मान्य होता है। वर्तमान में 'इज़्ज़त' (एमएसटी) इन्हें दिखाने पर जारी किया जाता है (1) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र, (2) संसद सदस्य द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (3) केंद्रीय मंत्री या राज्य सभा सदस्य द्वारा डीआरएम को दिया गया संस्तुति पत्र, (4) बीपीएल कार्ड या किसी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण-पत्र तथा (5) विशेष परिस्थितियों में, डीआरएम भी आय प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं। एक जुलाई, 2011 'इज़्ज़त' एमएसटी जारी करने के लिए विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्यों द्वारा जारी किया जाने वाले आय प्रमाण-पत्र निम्न स्थितियों में स्वीकार्य होगा: 1. विधानसभा सदस्य केवल अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को ही आय प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। 2. आय प्रमाण-पत्र का प्रारूप इस संलग्न के अनुसार होगा। 3. विधानसभा सदस्यों द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकेगा अर्थात् एमएलए द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र 'इज़्ज़त' एमएसटी जारी करते समय रेलवे अधिकारियों द्वारा अपने पास रख लिया जाएगा। 4. प्रत्येक बार 'इज़्ज़त' एमएसटी प्राप्त करते समय संबंधित एमएलए द्वारा जारी नया आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। 5. यह व्यवस्था आरंभिक रूप से तीन महीने के लिए लागू होगी। |
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2 वर्ष पहले
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