भवन स्वामी की लिखित स्वीकृति के उपरांत ही झण्डे, पोस्टर, वैनर लगाए व वाल पेंटिंग की जा सकेगी
ग्वालियर 13 नवम्बर 08। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार बिना भवन स्वामी की लिखित अनुमति के तथा बिाना नगर निगम की अनापत्ति के झण्डे, पोस्टर, वैनर, वॉल राइटिंग व अस्थाई फ्लेक्स वोर्ड भवन की दीवारों पर लगाने पर रोक लगा दी है। विधानसभा निर्वाचन 08 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 के परिप्रेक्ष्य में 14 अक्टूबर 08 से शासकीय/अर्धशासकीय एवं निजी सम्पत्तियों के विरूपण को रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे।
कलेक्टर द्वारा इसी तारतम्य में नवीन आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं नगर निगम की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत झण्डे, पोस्टर, वैनर, वाल राइटिंग व अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड भवन स्वामी की दीवाल पर लगा सकते है। आदेश के अनुसार इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्याशी को तीन दिवस के अन्दर नगर निगम के द्वारा एन ओ सी. जारी करने हेतु ली गई राशि की रसीद, भवन स्वामी द्वारा लिए जाने वाले किराए की रसीद व संलग्न प्रोफार्म रिटर्निंग अधिकारी के पास भवनवार प्रस्तुत करना होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी आदेश जारी किया है कि झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लिए जाए जिससे विभिन्न समुदायों में संतोष उत्पन्न होकर न्यूसेंस की सम्भावना उत्पन्न हो। समस्त लगाये जाने वाले झण्डे, बैनर, फ्लेक्स आदि का व्यय निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जावेगा। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें