ग्वालियर जिले में बोरिंग करने पर प्रतिबंध
ग्वालियर, 12 नवम्बर 08 / जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों में निजी एवं शासकीय बोरिंग कराने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है । यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति के दिनांक 13 दिसम्बर 08 तक लागू रहेगा । आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ।
उल्लेखनीय है कि अभी जिले में विधान सभा निर्वाचन प्रक्रिया में है । कल ग्यारह नवम्बर को चुनाव प्रेक्षक द्वारा ग्वालियर पूर्व विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की बैठक आयोजित की गई थी,जिसमें उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति ली गई कि कतिपय क्षेत्रों में कतिपय उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बोरिंग कराई जा रही है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है । इसे दृष्टिगत रखते हुये जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है ।
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