जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों / एजेण्टों को प्रेक्षकों की मौजूदगी में समझाई गई आचार संहिता
ग्वालियर 12 नवम्बर 08। आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में निर्वाचन आयोग की सख्त हिदायतें हैं। अत: प्रत्याशी चुनाव प्रचार के समय आचार संहिता का पूरा ध्यान रखें। साथ ही यदि उन्हें ऐसे मतदान केन्द्रों के बारे में जानकारी हो जहां मतदाताओं को धमकाकर या भयभीत कर उनके मत को प्रभावित करने की संभावना हो तो ऐसे केन्द्रों के नाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दें, ताकि वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा सकें और मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें। जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण, 15 ग्वालियर, 18 भितरवार एवं 19 डबरा (अजा) के प्रत्याशियों / इलेक्शन एजेण्टों को इस आशय की जानकारी आज यहां राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में निर्वाचन प्रेक्षकों द्वारा बुलाई गई अहम बैठकों में दी गई। निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 14 के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री एच खोड़ा ने ग्वालियर ग्रामीण व ग्वालियर तथा भितरवार क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री मानव मेहरोत्रा ने भितरवार व डबरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों/ इलेक्शन एजेण्टों की बैठक ली। दोनों बैठकों में जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी भी मौजूद थे। ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी श्री विनोद शर्मा, ग्वालियर के रिटर्निंग अधिकारी श्री वेद प्रकाश, भितरवार के रिटर्निंग अधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा व डबरा (अजा) के रिटर्निंग अधिकारी श्री अनिल व्यास तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री एम एस. वर्मा भी इन बैठकों में मौजूद थे।
प्रत्याशियों से कहा गया कि वे शासकीय परिसम्पत्तियों पर कोई भी प्रचार सामग्री प्रदर्शित न करे। साथ ही निजी भवनों आदि पर भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जावे। जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी सभाओं के लिए स्थान चिन्हित कर दिये गये हैं। जिन पर सभाओं की अनुमति संबंधित एस डी एम. देंगे। ग्रामीण अंचल में इन सभा स्थलों के अतिरिक्त भी संबंधित थाना प्रभारियों की अनुमति से चुनावी सभायें की जा सकेंगी। हेलीपेड की सुविधा लोक निर्माण विभाग को निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि सभा आयोजन के चार दिन पहले आवेदन दिये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस में चार पहिआ वाले अधिकत्तम तीन वाहन शामिल किये जा सकते हैं।
प्रेक्षक मोबाइल फोन पर उपलब्ध
प्रत्याशी व उनके इलेक्शन एजेण्ट तथा अन्य काई भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता से संबंधित कोई सूचना निर्वाचन प्रेक्षकों को मोबाइल फोन के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही उनसे एल एन आई पी ई. स्थित विश्राम गृह में भेंट भी की जा सकती है। निर्वाचन क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण के प्रेक्षक श्री एच खोड़ा से मोबाइल फोन नम्बर 9407223301 एवं 09436040057 पर संपर्क किया जा सकता है। विधान सभा निर्वान क्षेत्र 18 भितरवार के प्रेक्षक श्री मानस मेहरोत्रा से मोबाइल नम्बर 9407223305 पर संपर्क किया जा सकता है।
वाहनों की अनुमति एस डी एम. देंगे
चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति अब संबंधित एस डी एम. दे सकेंगे। ज्ञातव्य हो अभी तक अपर जिला दण्डाधिकारी यह अनुमति प्रदान कर रहे थे। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी दल के प्रतिनिधियों को विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जाना है, तो संबंधित एस डी एम. से पृथक- पृथक अनुमति लेनी होगी। अनुमति पत्र की मूल प्रति वाहन के सामने वाले मुख्य कांच पर चश्पा करना अनिवार्य है।
प्रत्याशियों को निर्वाचन से संबंधित अन्य प्रावधानों के बारे मे विस्तार से बताया गया। प्रत्याशियों से यह भी कहा गया कि वे सतत् रूप से चुनाव खर्च का व्यौरा अवश्य देते रहें।
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