दो आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई
ग्वालियर 6 जुलाई 09। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री वेदप्रकाश द्वारा दो आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। उन्होंने आरोपियों को ग्वालियर जिले सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया जिलों की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया है। साथ ही बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया है। उन्होंने वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं संबंधित थाने को आवश्यक रूप से देने के निर्देश भी दिये हैं। यह आदेश पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर दोनों की आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में दिया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला बदर की कार्रवाई चुन्ना उर्फ श्याम पुत्र अशरफी लाल कोली निवासी लक्ष्मणपुरा थाना पड़ाव ग्वालियर तथा सुशील पुत्र सुरेश कुशवाह निवासी कुटियाना मोहल्ला गोसपुरा नं. एक गदाईपुरा ग्वालियर के विरूध्द की गई है। चुन्ना उर्फ श्याम पर थाना पड़ाव में सट्टा अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में कुल 9 अपराध पंजीबध्द हैं। इसी प्रकार सुशील पर थाना ग्वालियर में जुआ, सट्टा एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में कुल 15 अपराध पंजीबध्द हैं।
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