मंगलवार, 28 जुलाई 2009

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त

ग्वालियर 27 जुलाई 09। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं से भारत सरकार की अल्पसंख्यक पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

दरअसल इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्र/छात्राओं को कक्षा 11 से पी एच डी. तक शासकीय/ मान्यता प्राप्त स्कूल/ कॉलेज/ इंस्टीटयूट/ तकनीकी एवं व्यवसायिक (आई टी आई./ आई टी सी.) पाठयक्रमों (औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था/ औद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्र जो एन सी व्ही टी. से मान्यता प्राप्त हो) तक तथा वे तकनीकी कोर्स जो मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं उन छात्रों को शिक्षा जारी रखने हेतु छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक मदद दी जाना है। प्रदेश के छात्र/ छात्राओं को भारत में अध्ययन करने के लिये यह छात्रवृत्ति दी जावेगी। यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 से पी एच डी. तक शासकीय/ मान्यता प्राप्त स्कूल/ कॉलेज/ इंस्टीटयूट/ तकनीकी एवं व्यवसायिक (आई टी आई./ आई टी सी.) पाठयक्रमों (औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था/ औद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्र जो एन सी व्ही टी. से मान्यता प्राप्त हो) तक तथा वे तकनीकी कोर्स जो मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं उन छात्र छात्राओं को शिक्षा जारी रखने हेतु छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त शासकीय/ अशासकीय संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को दी जावेगी।

छात्रवृत्ति के लिये विद्यार्थियों को पिछली कक्षा की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। साथ ही इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किसी अन्य छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति को प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। छात्रवृत्ति हेतु छात्र के माता पिता / अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से दो लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। छात्रवृत्ति के लिये चयन प्रक्रिया में प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम आयु सीमा के छात्रों को वरीयता दी जायेगी।

कुल छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिये आरक्षित हैं। छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में छात्रवृत्तियां छात्र/ छात्राओं को उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी। तथा एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।

 

 

 

छात्रवृत्ति की दरें-

क्रमांक

विवरण

 

छात्रावासी

 

गैर छात्रावासी

 

1.                    

कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिये दाखिला तथा शिक्षण शुल्क

 

वास्तविक, अधिकतम 7000/- रूपये प्रतिवर्ष

 

वास्तविक, अधिकतम 7000/- रूपये प्रतिवर्ष

 

2.                    

कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठयक्रमों के लिये दाखिला एवं पाठयक्रम/ शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिये लिया गया शुल्क/ प्रभार सहित)

 

वास्तविक, अधिकतम 10000/- रूपये प्रतिवर्ष

 

वास्तविक, अधिकतम 10000/- रूपये प्रतिवर्ष

 

3

 

अण्डर ग्रेज्युएट और पोस्ट ग्रेज्युएट के लिये दाखिला तथा शिक्षण शुल्क

 

वास्तविक, अधिकतम 3000/- रूपये प्रतिवर्ष

 

वास्तविक, अधिकतम 3000/- रूपये प्रतिवर्ष

 

4

 

एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिये अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के खर्च शामिल हैं)

 

 

 

(1) कक्षा 11 और 12 और इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठयक्रमों सहित

 

235/- रूपये प्रतिमास

 

140 /-रूपये प्रतिमास

 

(2) अण्डर ग्रेज्युएट तथा पोस्ट ग्रेज्युएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठयक्रमों को छोड़कर अन्य पाठयक्रम।

 

355 /- रूपये प्रतिमास

 

185/- रूपये प्रतिमास

 

(3) एम फिल. और पी एच डी. (यह उन शोध कर्ताओं के लिये है जिन्हें विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फैलोशिप प्रदान नहीं की जाती है)

 

510/- रूपये प्रतिमास

 

330/- रूपये प्रतिमास

 

 

       वे विद्यार्थी जिन्हें पूर्व वर्षों में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है वे अपनी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन पत्र (ङङ्ढदङ्ढठ्ठथ् क़दृध्दद्म)  में अपनी शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रमुख/ प्राचार्य से अग्रेषित कराकर अपने जिले के सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण कार्यालय में 16 अगस्त 09 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। छात्र का नवीनीकरण इस शर्त पर किया जायेगा कि उसने विगत परीक्षा 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों।

       वे विद्यार्थी जो प्रथमवार इस छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर रहे हैं वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन पत्र में ही अपनी शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रमुख/ प्राचार्य से अग्रेषित कराकर अपने जिले के सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय में 16 अगस्त 09 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ विगत कक्षा उत्तीर्ण करते समय की प्रमाण/ अंकसूची, मूल निवासी पत्र, अल्पसंख्यक होने संबंधी प्रमाण/ घोषणा पत्र/ आय प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन नहीं किये जाने तथा आवेदन पत्र की प्रत्येक कंड़िकाओं की जानकारी पूर्ण नहीं देने एवं चाहे गये प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

       आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप भारत सरकार की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in से तथा आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्यापण की वेबसाइट www.mp.gov.in/bcwelfare से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा।

 

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