दो विक्रेता फर्मों के बीज का जिले में क्रय-विक्रय प्रतिबंधित
ग्वालियर 8 जुलाई 09। अनुज्ञापन अधिकारी (बीज) एवं उपसंचालक कृषि द्वारा दो बीज विक्रेता फर्म के बीज नमूना अमानक पाये जाने पर अमानक लॉट के समस्त बीजों का भण्डारण क्रय-विक्रय एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कार्रवाई बीज नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रबी वर्ष 2009-10 में जिले के बीज निरीक्षकों द्वारा धान एवं सोयावीन बीज के नमूने प्राप्त कर विश्लेषण के लिये बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे गये। बीज परीक्षण अधिकारी ग्वालियर की विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर दो विक्रेता फर्मों के बीजों के नमूना अमानक स्तर के पाये गये। जिन विक्रेता फर्मों के बीज अमानक स्तर के पाये गये हैं, उनमें एस ए डी.ओ. भितरवार नेशनल सीड कॉर्पोरेशन निवाड़ी टीकमगढ़ का धान सुगन्धा 1121 लॉट क्रमांक अक्टूबर 08 24-46-85 मानक अंकुरण 80 प्रतिशत होना था जो 73 प्रतिशत पाया गया। इसी प्रकार जिला विपणन अधिकारी गोदाम डबरा विक्रेता फर्म में म प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम ग्वालियर का सोयाबीन जे एस. 93-05 लॉट क्रमांक अक्टूबर 08-12-431-139117 मानक अंकुरण प्रतिशत 70 होना था जो 62 प्रतिशत पाया गया। अत: जिले में इनका भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें