बुधवार, 26 मई 2010

संभाग स्तरीय सुरक्षा समिति गठित

संभाग स्तरीय सुरक्षा समिति गठित

ग्वालियर 24 मई 10। संभागीय आयुक्त ग्वालियर के निर्देशानुसार भवन व अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम से निर्माण कर्मियों की लागू योग्य सेवा की शर्तों अनुसार निर्माण कर्मचारियों के प्रतिनिधियों व उनके द्वारा नामित सदस्य को नियुक्त कर दस सदस्यीय संभाग स्तरीय सुरक्षा समिति गठित की गई है। इसके आदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

       समिति में नियोजन पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र के अधीक्षण यंत्री कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर मण्डल के अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना मण्डल के अधीक्षण यंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्वालियर परिक्षेत्र के लेखा अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता को सदस्य बनाया गया है।

       इसी तरह निर्माण कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के रूप में श्री सुरेन्द्र कुमार पचौरी पुत्र श्री शिवदयाल कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खण्ड क्रमांक-1 ग्वालियर में सेवारत, श्री भरत कुमार वर्मा पुत्र श्री रामचरन वर्मा कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खण्ड क्रमांक-1 ग्वालियर में सेवारत, श्री भीम सिंह जादौन पुत्र श्री आनंद सिंह जादौन कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड शिवपुरी में सेवारत, श्री शम्भुदयाल श्रीवास्तव सर्वाधिकार अधिकृत प्रतिनिधि मुख्य सचिव निर्माण कर्मचारी व्यवसाय संघ ग्वालियर और प्रतिनिधि अध्यक्ष निर्माण कर्मचारी व्यवसाय संघ ग्वालियर को समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है।

       यह समिति मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधान व निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम व नियम के प्रावधान अनुसार कार्य करेगी। समिति का मुख्य कार्य लोकहित में विभागीय अथवा इसके अभिकर्ता के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में निष्पादित विचार योग्य श्रम के लिये नियोजित निर्माण कर्मियों को इनके नियोजन के निबंधनों अथवा अभिकर्ता के संविदा, अनुबंधों अनुसार श्रम कानूनों, विभागीय नियमावली के प्रावधानों के संरक्षण के लिये उक्त अधिनियम व इसके नियमों के प्रभावी अमल के लिये नियोजक के कर्तव्य सहयोगार्थ होगा। यह सुरक्षा के उपचारी उपायों व प्रबंधनों के लिये मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याणकारी उपायों के लिये कार्मिक प्रशिक्षण, कार्यशाला, स्वास्थ्य शिविर, परिचर्चा आदि आयोजन भी करेगी।

 

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