शनिवार, 20 अक्टूबर 2012

राम के चरित्र को जीवन में उतारे - कलेक्टर जी.पी. कबीरपंथी

दतिया | 19-अक्तूबर-2012  स्थानीय बग्गीखाने दतिया में चल रही रामलीला के चौथे दिन कलेक्टर श्री जी.पी. कबीरपंथी द्वारा रामदरबार की आरती उतारने पश्चात रामलीला प्रारंभ हुई। रामलीला में अहिल्या उद्वार व पुष्प वाटिका की कथा का मंचन हुआ। रामलीला के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर श्री जी.पी. कबीरपंथी ने अपने उदवोधन में कहा कि भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है। उसे हम सब अपने जीवन में उतारें और सदमार्ग पर चले। शुभारंभ अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा कुशवाहा, डा. सलीम कुरेशी, श्री नाहर सिंह यादव, एग्रो साल्वेंट के श्री एम.के महोल्त्रा, सर्वश्री बलदेवराज बल्लू, विपिन गोस्वामी, आदेश बुधुआ, रामबाबू सोनी, आर.पी. नीखरा, बंटी कुरेले आदि उपस्थित रहे।

छात्रवृत्ति वितरण नहीं तो वेतन भी नहीं , कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

ग्वालियर | 19-अक्तूबर-2012   संकुल प्राचार्यों को नवम्बर माह का वेतन तभी मिलेगा, जब जब वे इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति वितरित कर दी गई है। कलेक्टर श्री पी नरहरि ने उक्त आशय के निर्देश शुक्रवार को हुई स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।
    यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में श्री नरहरि ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को हिदायत दी कि सहरिया बस्ती विकास योजना के सभी काम दिसम्बर माह तक हर हालत में पूर्ण कराएँ। साथ ही सहरिया परिवारों के खातों में हितग्राहीमूलक योजना की धनराशि नवम्बर माह तक पहुँच जानी चाहिए।
 
दसवीं व बारहवीं के परिणामों में कम से कम 10 फीसदी वृद्धि हो
    कलेक्टर श्री पी नरहरि ने बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री परीक्षा के परिणामों में इस साल कम से कम 10 फीसदी का इजाफा होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि पिछले शिक्षण सत्र में जिन सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं रहा है वहाँ गुणवत्तायुक्त पढ़ाई के विशेष इंतजाम करें। इसके लिए जरूरत के मुताबिक अतिथि शिक्षक और जिला व खण्ड स्तर से भी शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।

यह भी निर्देश दिए
  1. बीएलओ की ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को संबंधित संस्था में कक्षायें भी लेनी होंगी।
  2. साइकिल, गणवेश व किताब वितरण के संबंध में सभी बीआरसी को 31 अक्टूबर तक प्रमाणीकरण देने होंगे।

    बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहर सिंह सिकरवार, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सुधांशु वर्मा, जिला शिक्षा केन्द्र के परियोजना समन्वयक श्री संजीव शर्मा तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी व खण्ड स्त्रोत समन्वयकों सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मिलने में दिक्कत न हो , कलेक्टर ने गैस कंपनियों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिए निर्देश

ग्वालियर | 19-अक्तूबर-2012   विभिन्न गैस कंपनियों के अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर श्री पी नरहरि ने साफ तौर पर ताकीद किया कि उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा पात्र उपभोक्ताओं को नवीन गैस कनेक्शन भी सुचारू रूप से दिए जाएँ।
    कलेक्टर  नरहरि ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई बैठक में गैस ऐजेन्सियों के अधिकारियों को यह भी निर्देय दिए कि घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की सूची सीडी में उपलब्ध कराएँ, ताकि इन उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में गैस कनेक्शन दर्ज किया जा सके। उन्होंने कहा उचित मूल्य की दुकानों से गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल न दिए जाने का प्रावधान है।
    बैठक में मौजूद एचपीसी एवं आईओसी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि नवीन गैस कनेक्शन देने पर वर्तमान में कोई रोक नहीं है। लेकिन शुरूआत में गैर अनुदान वाले गैस कनेक्शन ही उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं। इन गैस कनेक्शन धारियों की जांच भी साथ-साथ में की जाएगी। जाँच में पात्र पाए जाने पर उनके कनेक्शन अनुदान वाले गैस कनेक्शन में तब्दील कर दिये जायेंगे। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि एक ही नाम व पते पर एक से अधिक कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
    कलेक्टर ने एचपीसी व आईओसी के अधिकारियों को अमरौल, करहिया व मोहनगढ़ के छात्रावासों के लिये रसोई गैस कनेक्शन देने की हिदायत भी दी। बैठक में जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योतिशाह नरवरिया, एचपीसी कंपनी के अधिकारी श्री पंकज कुमार एवं आईओसी के अधिकारी श्री रामकुमार करजकर तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

यह कीमत रहेगी सिलेण्डर की
  1. अनुदानयुक्त घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) - 469 रूपए।
  2. बिना अनुदान वाला घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) - 1048 रूपए।
  3. छात्रावास आदि संस्थाओं के लिये सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) की कीमत - 1229 रूपए।
  4. व्यवसायिक गैस सिलेण्डर - 1773 रूपए (19 कि.ग्रा.)।

जाँच अभियान तेज करने पर जोर
    कलेक्टर श्री पी नरहरि ने खाद्य एवं पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिये चलाए जा रहे ''ऑपरेशन विशुद्ध'' को तेज करने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने खाद्य विभाग एवं नापतौल विभाग के अमले को सभी गैस ऐजेन्सियों के हॉकर की तुलाई मशीनों सहित पेट्रोल पंपों, उचित मूल्य की दुकानों आदि के तुलाई यंत्रों की सघन जाँच करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो मशीनें अप्रमाणित पाई जाएँ, उन्हें जब्त कर लें। उन्होंने निर्देश दिये कि उचित मूल्य की दुकानों से बीपीएल परिवारों के जो उपभोक्ता सितम्बर माह की शक्कर नहीं ले पाए हैं, उन्हें अक्टूबर माह के कोटे के साथ-साथ सितम्बर माह की शक्कर भी मुहैया कराई जाए। कलेक्टर ने जीपीएस सिस्टम नहीं लगाने वाली पिछोर लीड संस्था की सप्लाई बंद करने के निर्देश भी दिए हैं।

शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी , एकीकृत जिला सूचना प्रणाली लागू, जानकारी नहीं देने पर मान्यता रद्द

प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में मौजूद शिक्षा से संबंधित छोटी से छोटी हर जानकारी अब एक ही स्थान पर मिल सकेगी। यह जानकारी जिला सूचना प्रणाली के जरिये एकत्रित की जाएगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जानकारी नहीं देने वाले विद्यालयों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता भी समाप्त की जा सकती है।
यह प्रक्रिया प्रदेश में जिलेवार शिक्षा सुविधा की उपलब्धताए छात्र संख्याए शाला भवनए शिक्षण कक्षए शिक्षकों का विस्तृत विवरणए वित्तीय जानकारी  शाला में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं जैसे- श्यामपट, पेयजल, खेल मैदान, शौचालय, रेम्प आदि की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिये अपनाई गई है। यह सब प्रदेश में स्कूली शिक्षा के लोक-व्यापीकरण के लिये अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान न करने वाले स्कूलों के विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम में मान्यता समाप्ति की कार्यवाही भी की जा सकती है।
डाइस के नाम से प्रचलित एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में संचालित कक्षा-एक से 12 तक की समस्त शालाओं की जानकारी 30 सितम्बर की स्थिति में एकत्रित की गई है। यह जानकारी समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त निजी शासकीय सहायता प्राप्त एवं गैर-शासकीय सहायता प्राप्त शालाओं, मदरसा, संस्कृत शालाए नवोदय विद्यालयए सैनिक विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय (¼KVS), ICSE और CBSE के अंतर्गत संचालित शालाओं से एकत्रित की गई है। भरे हुए प्रपत्रों की एन्ट्री कम्प्यूटर में यूनीफाइड डाइस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने के पश्चात डाटा भारत शासन को भेजा जाएगा।
इस तरह प्राप्त जानकारियों के आधार पर ही राज्य और देश की शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण करने में सहायता प्राप्त होगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिलों को उक्त कार्य समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए जायेंगे। जिला-स्तर पर प्रशिक्षणों और समस्त कार्यवाही के लिये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक जिला परियोजना समन्वयक के साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के जिला प्रोग्रामर्स को जवाबदार बनाया गया है।

गुरुवार, 18 अक्टूबर 2012

सहरिया अभिकरण की समीक्षा बैठक 19 अक्टूबर को आहुत

ग्वालियर | सहरिया विकास अभिकरण मद से हितग्राही मूलक योजना एवं अधोसंरचना मद से विशेष केन्द्रीय योजना तथा केन्द्र क्षेत्र योजना में प्रदाय राशि से कराये गये कार्यों की समीक्षा 19 अक्टूबर को होगी। इस समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से कलेक्टर श्री पी नरहरि की अध्यक्षता में होगा।

शहर में कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिये दस दिन पहले आवेदन करना होगा , बाड़े पर कार्यक्रम की अनुमति कलेक्टर एवं एस पी की समिति देगी

ग्वालियर | 17-अक्तूबर-2012    शहर के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिये राजनैतिक दल, विभिन्न राजनैतिक संस्थायें एवं सामाजिक संस्थाओं को दस  दिवस पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस पर निर्णय के लिये कलेक्टर द्वारा समिति बनाई गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी नरहरि द्वारा आदेश जारी किया गया है।     
    इस संबंध में पारित आदेशों में जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि महाराज बाड़े पर किसी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के संबंध में कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा आयुक्त नगर निगम की समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। महाराज बाड़े पर कार्यक्रम आयोजन की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के आगामी कार्य दिवस में आवेदन पर उक्त समिति द्वारा अनुमति प्रदान करने या अमान्य करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। आवेदक संस्था को भी इसी दिन आहुत किया जायेगा तथा निर्णय से अवगत कराया जायेगा।  
    अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिये आवेदन प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस में अपर जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक तथा अपर आयुक्त नगर निगम द्वारा एक संयुक्त बैठक की जायेगी और इसी दिन आवेदक को भी बुलाया जायेगा। इस बैठक में ही अनुमति प्रदान करने या आवेदन अमान्य करने संबंधी निर्णय लिया जाकर आवेदक को सूचित किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु चिन्हित स्थानों की सूची आयुक्त नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

बेहट में खण्ड स्तरीय अंत्योदय मेला 8 नवम्बर को आयोजित होगा

ग्वालियर | 17-अक्तूबर-2012
 
    खण्ड स्तरीय अंत्योदय मेला मण्डी प्रांगण ग्राम पंचायत बेहट में 8 नवम्बर को होगा। पूर्व में यह मेला 19 अक्टूबर को होना था, जिसकी तिथि में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किया गया है।
    कलेक्टर द्वारा समस्त विभागों को अंत्योदय मेला की सम्पूर्ण तैयारियों/ व्यवस्था एवं अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मेले का आयोजन 8 नवम्बर को सुबह 10 बजे से मण्डी प्रांगण में होगा।

18 वर्ष आयु के लोग मतदाता सूची में नाम जुडवायें , मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश की मतदाता सूची के लिये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं उस सूची का प्रकाशन एक अक्टूबर को प्रदेश के सभी 53194 मतदान केन्द्रों/ विहित स्थलों पर किया जा चुका है। इसमें जिन मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं वे इसमें नाम शामिल कराने के लिये फॉर्म नं. 6 भरकर अपने निवास स्थल के क्षेत्र के बूथ लेबल अधिकारी को मतदान केन्द्र पर देकर अपना नाम जुड़वायें।
    प्रकाशित मतदाता सूची में जो नाम शामिल हैं उनके बारे में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति भी संबंधित मतदान केन्द्र के बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को प्रस्तुत की जा सकती है। मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि जैसे नाम, उम्र इत्यादि त्रुटिपूर्ण हो तो वह भी वहाँ फॉर्म नं. 8 भरकर त्रुटि सुधरवाने की कार्यवाही हेतु बीएलओ को दे सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल उनमें से यदि किसी मतदाता ने अपना स्थान विधानसभा/ शहर/ जिला बदल लिया है तो ऐसे मतदाता भी पुराने स्थान से नाम हटाने के लिये फॉर्म नं. 7 तथा नवीन स्थान पर नाम जोड़ने के लिये फॉर्म नं. 6 भरकर निवास स्थान के मतदान केन्द्र बीएलओ पर देकर नाम जोड़ने/ हटाने की कार्यवाही कर सकते हैं।
    यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान मतदान केन्द्र के लिये नियुक्त बीएलओ अपने मतदान केन्द्र पर कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर फॉर्म प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे। प्रदेश के सभी पात्र नागकरिकों से जो एक जनवरी 2013 में 18 वर्ष के हो रहे हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं तो मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिये फॉर्म भरकर तथा पासपोर्ट साईज के 2 फोटो तथा पता का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए उपलब्ध करावें। फॉर्म देने पर संबंधित बूथ लेबल अधिकारी से पावती प्राप्त करने के साथ बीएलओ का नाम, मोबाइल नं. तथा मतदान केन्द्र के नाम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ली जाए ताकि आवेदन के ऊपर निर्णय की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।