भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश की मतदाता सूची के लिये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं उस सूची का प्रकाशन एक अक्टूबर को प्रदेश के सभी 53194 मतदान केन्द्रों/ विहित स्थलों पर किया जा चुका है। इसमें जिन मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं वे इसमें नाम शामिल कराने के लिये फॉर्म नं. 6 भरकर अपने निवास स्थल के क्षेत्र के बूथ लेबल अधिकारी को मतदान केन्द्र पर देकर अपना नाम जुड़वायें।
प्रकाशित मतदाता सूची में जो नाम शामिल हैं उनके बारे में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति भी संबंधित मतदान केन्द्र के बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को प्रस्तुत की जा सकती है। मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि जैसे नाम, उम्र इत्यादि त्रुटिपूर्ण हो तो वह भी वहाँ फॉर्म नं. 8 भरकर त्रुटि सुधरवाने की कार्यवाही हेतु बीएलओ को दे सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल उनमें से यदि किसी मतदाता ने अपना स्थान विधानसभा/ शहर/ जिला बदल लिया है तो ऐसे मतदाता भी पुराने स्थान से नाम हटाने के लिये फॉर्म नं. 7 तथा नवीन स्थान पर नाम जोड़ने के लिये फॉर्म नं. 6 भरकर निवास स्थान के मतदान केन्द्र बीएलओ पर देकर नाम जोड़ने/ हटाने की कार्यवाही कर सकते हैं।
यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान मतदान केन्द्र के लिये नियुक्त बीएलओ अपने मतदान केन्द्र पर कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर फॉर्म प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे। प्रदेश के सभी पात्र नागकरिकों से जो एक जनवरी 2013 में 18 वर्ष के हो रहे हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं तो मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिये फॉर्म भरकर तथा पासपोर्ट साईज के 2 फोटो तथा पता का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए उपलब्ध करावें। फॉर्म देने पर संबंधित बूथ लेबल अधिकारी से पावती प्राप्त करने के साथ बीएलओ का नाम, मोबाइल नं. तथा मतदान केन्द्र के नाम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ली जाए ताकि आवेदन के ऊपर निर्णय की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
प्रकाशित मतदाता सूची में जो नाम शामिल हैं उनके बारे में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति भी संबंधित मतदान केन्द्र के बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को प्रस्तुत की जा सकती है। मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि जैसे नाम, उम्र इत्यादि त्रुटिपूर्ण हो तो वह भी वहाँ फॉर्म नं. 8 भरकर त्रुटि सुधरवाने की कार्यवाही हेतु बीएलओ को दे सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल उनमें से यदि किसी मतदाता ने अपना स्थान विधानसभा/ शहर/ जिला बदल लिया है तो ऐसे मतदाता भी पुराने स्थान से नाम हटाने के लिये फॉर्म नं. 7 तथा नवीन स्थान पर नाम जोड़ने के लिये फॉर्म नं. 6 भरकर निवास स्थान के मतदान केन्द्र बीएलओ पर देकर नाम जोड़ने/ हटाने की कार्यवाही कर सकते हैं।
यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान मतदान केन्द्र के लिये नियुक्त बीएलओ अपने मतदान केन्द्र पर कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर फॉर्म प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे। प्रदेश के सभी पात्र नागकरिकों से जो एक जनवरी 2013 में 18 वर्ष के हो रहे हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं तो मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिये फॉर्म भरकर तथा पासपोर्ट साईज के 2 फोटो तथा पता का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए उपलब्ध करावें। फॉर्म देने पर संबंधित बूथ लेबल अधिकारी से पावती प्राप्त करने के साथ बीएलओ का नाम, मोबाइल नं. तथा मतदान केन्द्र के नाम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ली जाए ताकि आवेदन के ऊपर निर्णय की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें