ग्वालियर | 17-अक्तूबर-2012 शहर के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिये राजनैतिक दल, विभिन्न राजनैतिक संस्थायें एवं सामाजिक संस्थाओं को दस दिवस पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस पर निर्णय के लिये कलेक्टर द्वारा समिति बनाई गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी नरहरि द्वारा आदेश जारी किया गया है।
इस संबंध में पारित आदेशों में जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि महाराज बाड़े पर किसी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के संबंध में कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा आयुक्त नगर निगम की समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। महाराज बाड़े पर कार्यक्रम आयोजन की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के आगामी कार्य दिवस में आवेदन पर उक्त समिति द्वारा अनुमति प्रदान करने या अमान्य करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। आवेदक संस्था को भी इसी दिन आहुत किया जायेगा तथा निर्णय से अवगत कराया जायेगा।
अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिये आवेदन प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस में अपर जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक तथा अपर आयुक्त नगर निगम द्वारा एक संयुक्त बैठक की जायेगी और इसी दिन आवेदक को भी बुलाया जायेगा। इस बैठक में ही अनुमति प्रदान करने या आवेदन अमान्य करने संबंधी निर्णय लिया जाकर आवेदक को सूचित किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु चिन्हित स्थानों की सूची आयुक्त नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
इस संबंध में पारित आदेशों में जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि महाराज बाड़े पर किसी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के संबंध में कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा आयुक्त नगर निगम की समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। महाराज बाड़े पर कार्यक्रम आयोजन की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के आगामी कार्य दिवस में आवेदन पर उक्त समिति द्वारा अनुमति प्रदान करने या अमान्य करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। आवेदक संस्था को भी इसी दिन आहुत किया जायेगा तथा निर्णय से अवगत कराया जायेगा।
अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिये आवेदन प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस में अपर जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक तथा अपर आयुक्त नगर निगम द्वारा एक संयुक्त बैठक की जायेगी और इसी दिन आवेदक को भी बुलाया जायेगा। इस बैठक में ही अनुमति प्रदान करने या आवेदन अमान्य करने संबंधी निर्णय लिया जाकर आवेदक को सूचित किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु चिन्हित स्थानों की सूची आयुक्त नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
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