शनिवार, 20 अक्तूबर 2012

उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मिलने में दिक्कत न हो , कलेक्टर ने गैस कंपनियों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिए निर्देश

ग्वालियर | 19-अक्तूबर-2012   विभिन्न गैस कंपनियों के अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर श्री पी नरहरि ने साफ तौर पर ताकीद किया कि उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा पात्र उपभोक्ताओं को नवीन गैस कनेक्शन भी सुचारू रूप से दिए जाएँ।
    कलेक्टर  नरहरि ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई बैठक में गैस ऐजेन्सियों के अधिकारियों को यह भी निर्देय दिए कि घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की सूची सीडी में उपलब्ध कराएँ, ताकि इन उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में गैस कनेक्शन दर्ज किया जा सके। उन्होंने कहा उचित मूल्य की दुकानों से गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल न दिए जाने का प्रावधान है।
    बैठक में मौजूद एचपीसी एवं आईओसी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि नवीन गैस कनेक्शन देने पर वर्तमान में कोई रोक नहीं है। लेकिन शुरूआत में गैर अनुदान वाले गैस कनेक्शन ही उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं। इन गैस कनेक्शन धारियों की जांच भी साथ-साथ में की जाएगी। जाँच में पात्र पाए जाने पर उनके कनेक्शन अनुदान वाले गैस कनेक्शन में तब्दील कर दिये जायेंगे। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि एक ही नाम व पते पर एक से अधिक कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
    कलेक्टर ने एचपीसी व आईओसी के अधिकारियों को अमरौल, करहिया व मोहनगढ़ के छात्रावासों के लिये रसोई गैस कनेक्शन देने की हिदायत भी दी। बैठक में जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योतिशाह नरवरिया, एचपीसी कंपनी के अधिकारी श्री पंकज कुमार एवं आईओसी के अधिकारी श्री रामकुमार करजकर तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

यह कीमत रहेगी सिलेण्डर की
  1. अनुदानयुक्त घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) - 469 रूपए।
  2. बिना अनुदान वाला घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) - 1048 रूपए।
  3. छात्रावास आदि संस्थाओं के लिये सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) की कीमत - 1229 रूपए।
  4. व्यवसायिक गैस सिलेण्डर - 1773 रूपए (19 कि.ग्रा.)।

जाँच अभियान तेज करने पर जोर
    कलेक्टर श्री पी नरहरि ने खाद्य एवं पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिये चलाए जा रहे ''ऑपरेशन विशुद्ध'' को तेज करने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने खाद्य विभाग एवं नापतौल विभाग के अमले को सभी गैस ऐजेन्सियों के हॉकर की तुलाई मशीनों सहित पेट्रोल पंपों, उचित मूल्य की दुकानों आदि के तुलाई यंत्रों की सघन जाँच करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो मशीनें अप्रमाणित पाई जाएँ, उन्हें जब्त कर लें। उन्होंने निर्देश दिये कि उचित मूल्य की दुकानों से बीपीएल परिवारों के जो उपभोक्ता सितम्बर माह की शक्कर नहीं ले पाए हैं, उन्हें अक्टूबर माह के कोटे के साथ-साथ सितम्बर माह की शक्कर भी मुहैया कराई जाए। कलेक्टर ने जीपीएस सिस्टम नहीं लगाने वाली पिछोर लीड संस्था की सप्लाई बंद करने के निर्देश भी दिए हैं।

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