शुक्रवार, 5 फ़रवरी 2010

आपराधिक प्रकरण सिध्द होने पर सहायक वर्ग-2 कर्मचारी देवीदास अहिरवार पदच्युत

आपराधिक प्रकरण सिध्द होने पर सहायक वर्ग-2 कर्मचारी देवीदास अहिरवार पदच्युत

ग्वालियर दिनांक- 04.02.2010- निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा नगर निगम ग्वालियर में सहायक वर्ग-2 पद पर कार्यरत कर्मचारी देवीदास अहिरवार पुत्र रामलाल अहिरवार के खिलाफ चलकर आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्व होने पर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर नगर निगम की सेवाओं से तत्काल प्रभाव से पदच्युत कर दिया ।

       उल्लेखनीय है कि नगर निगम ग्वालियर में सहायक वर्ग- 2 पर कार्यरत देवीदास अहिरवार पुत्र रामलाल अहिरवार पुलिस महानिरीक्षक (पूर्व) विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल अपराध क्र. 232/02 के प्रकरण के तहत दिनांक 21 सितम्बर 2006 को चालन पेश यिका गया था जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय मे हुई इस सुनवाई में माननीय विशेष न्यायाल द्वारा 22 जनवरी 2010 को दण्डादेश पारित किया गया जिसमें देवीदास अहिरवार को आरोपी मानते हुये धारा 409, 468, 13 (1) सीडी 13 (2) पीसी एक्ट 1988 के तहत सजा सुनाई गई। इसी के चलते आज निगमायुक्त डॉ पवन शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम 10 (9) के प्रावधान के अंतर्गत नगर निगम सेवाओं से तत्काल प्रभाव से पदच्युत कर दिया।

 

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