सोमवार, 28 फ़रवरी 2011

स्‍टाम्‍प कानून में संशोधन

स्‍टाम्‍प कानून में संशोधन

वि‍त्‍त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने आज संसद में वर्ष 2011-12 का आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि‍ अर्थव्‍यवस्‍था के चलते पि‍छले वर्षों से भारतीय स्‍टाम्प अधि‍नि‍यम, 1899 के उपबंधों की समीक्षा कि‍ए जाने की आवश्‍यकता महसूस की जाती रही है। इस अधि‍नि‍यम में संशोधन के लि‍ए जल्‍द ही एक वि‍धेयक लाया जाएगा।

मंत्री महोदय ने यह भी घोषणा की कि‍ पांच वर्ष पहले, सरकार ने देश में एक आधुनि‍क और जनता के अनुकूल ई-स्‍टाम्‍पि‍ग सुवि‍धा शुरू करने की पहल की थी। अब तक, केवल 6 राज्‍यों ने ही इस प्रणाली की शुरूआत की है। राज्‍यों को उनके स्‍टाम्‍प और पंजीकरण प्रशासन के आधुनि‍कीकरण तथा अगले तीन वर्षों में सभी जि‍लों में ई-स्‍टाम्‍पिं‍ग पहुंचाने के लि‍ए सहायता देने के लि‍ए 300 करोड़ रुपए के परि‍व्‍यय से नई योजना आरंभ करने का प्रस्‍ताव है।

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