शुक्रवार, 28 अगस्त 2009

पार्क प्रभारी ने पेड काटने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया

पार्क प्रभारी ने पेड काटने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया

ग्वालियर दिनांक 26.08.2009& पार्क प्रभारी के.के. जैन द्वारा पेड काटे जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार पर अपना स्पष्टीकरण देते हुये कहा कि 26.8.09 को नई दुनिया समाचार पत्र में श्रीराम कॉलोनी में पेड काटने से संबंधित प्रकाशित समाचार के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है।

       श्रीराम कॉलोनी स्थित गोयल मोटर्स के सामने श्री धीमरा द्वारा एक आवेदन पत्र जिसे वार्ड क्र. 38 के पार्षद गंगाराम बघेल द्वारा पेड भयप्रद स्थिति में होने के कारण पेड काटे जाने की अनुशंसा की गई थी । उक्त पत्र पर अन्य रहवासियो द्वारा भी हस्ताक्षर अंकित किये है साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ भयप्रद पेड के फोटो संलग्न कर प्रस्तुत किये गये थे । इस आवेदन के आधार पर स्थल निरीक्षण किया गया स्थल पर पेड एक साइड में झुका हुआ था तथा बिजली के तार उक्त पेड के चिपके हुये थे साथ ही मकान के तलमंजिल स्थित दुकान पर टिका हुआ था ।

       मध्यप्रदेश वृक्ष परीक्षण अधिनियम 2001 की धारा 6 की उपधारा 2 (दो) के अनुसार जो वृक्ष जल एवं संपत्ति के लिये नुकसानदायक हो तथा बिजली के तारों को क्षतिग्रस्त कर सकता हो, को काटे जाने का प्रावधान है । उक्त पेड भी भविष्य में जन एवं संपत्ति को नुकसान पहुॅचा सकता था साथ ही श्रीराम कॉलोनी में जाने वाली विद्युत लाईन से उक्त पेड लगा हुआ था जिससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती थी इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम द्वारा नियमानुसार जमीन लेवल से 10 फुट छोडकर पेड को काटा गया।

 

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