बड़े एवं प्रभावशाली बकायादारों से सख्ती से ऋण वसूली की जाय - कलेक्टर
ग्वालियर 11 जनवरी 2011/ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के बड़े एवं प्रभावशाली बकायादारों से सख्ती से ऋण राशि वसूल करने के निर्देश कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बैंक अधिकारियो को दिये हैं। उन्होनें हिदायत दी है कि बैंक के ऐसे ऋणी जो जानबूझकर बैंको का कर्ज अदा नही करते हैं उनकी चल अचल सम्पत्ति कुर्क करके नीलाम करें और ऋण राशि वसूल करें।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक द्वारा राज्य शासन की सहकारी ऋण वसूली प्रोत्साहन योजना (क्रिस) के अन्तर्गत 26 करोड़ 87 लाख के कुल 744 प्रकरण कलेक्टर को सौंपे गये हैं। इनमें 21 करोड़ 94 लाख रूपये के 194 प्रकरण बैंक ऋण के तथा 4 करोड़ 93 लाख के 550 समितियों के कृषि ऋण प्रकरण शामिल हैं। इन प्रकरणों को कलेक्टर द्वारा जिले के राजस्व अधिकारियों को आवंटित कर आर आर सी द्वारा वसूली की कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है। साथ ही बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को राजस्व अधिकारियों से समन्वय कर वसूली की पाक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस कार्यवाही से एक ओर बैंक के पुराने ऋणों का निपटारा होगा और बैंक आर्थिक रूप से मजबूत होकर किसानों की अधिक मदद कर सकेगा।
इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में लोक अदालत का पुन: आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 लाख तक के पुराने कर्जदारों को आसानी से ऋण चुकाने का एक और अवसर प्राप्त होगा। अत: संबंधित कर्जदार बैंक की शाखाओं एवं समितियों से सम्पर्क कर वसूली हेतु लोक अदालत में पंजीयन हेतु आवेदन देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। विगत दिनों लगाई गई लोक अदालत के काफी अच्छे परिणाम आये थे। इसी प्रकार 20 लाख से अधिक राशि वाले व्यक्तिगत पुराने कर्जदार बैंक की एक मुश्त समझौता योजना के अंतर्गत साधारण ब्याज एवं दण्ड ब्याज में भारी छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार जिले में वसूली का अभियान चला कर शासन मंशा के अनुसार पुराने एवं बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
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