अपूर्ण निर्माण कार्यों को अधिकारी बंद नहीं कर सकेंगे
कंडिका 14 के प्रावधान में संशोधन, लोक निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश
Bhopal: Tuesday, January 11, 2011:
लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृत निर्माण कार्यों की कंडिका 14 में अपूर्ण निर्माण कार्यों को बंद करने संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया है। अब विभागीय अधिकारी अपूर्ण कार्यों को बंद नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें शासन से अनुमति लेनी होगी। इस आशय के प्रावधान लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह के निर्देश पर किये गये हैं। इस आशय के आदेश सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण यंत्रियों और कार्यपालन यंत्रियों को जारी किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि कडिका 14 में अपूर्ण निर्माण कार्यों को बंद करने के अधिकार विभागीय अधिकारियों को थे। लोक निर्माण विभाग में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को अनुबंध की कंडिका 14 के अंतर्गत बन्द करने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
लोक निर्माण मंत्री द्वारा हाल ही में विभाग में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा में यह तथ्य जानकारी में आया था कि कतिपय प्रकरणों में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में विभाग के विभिन्न अधिकारियों जिसमें कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता है ने अनुबंध को कंडिका 14 के अंतर्गत बन्द करने का निर्णय लिया है। जिसके कारण एक ओर योजना पूर्ण न होने से लोक सुविधा उपलब्ध न करा पाने के कारण शासन की छवि प्रभावित हो रही है दूसरी ओर भविष्य में छोड़े हुये अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने में अतिरिक्त वित्तीय भार शासन को वहन करना पड़ रहा है।
शासन ने उक्त प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु लोक निर्माण विभाग में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के अनुबंधों को कंडिका 14 के अंतर्गत बन्द करने की प्रथा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सभी अभियंताओं को दिये गये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि यदि अपरिहार्य स्थिति में शासन हित में अन्य कोई विकल्प शेष न होने पर अनुबंध को कंडिका 14 के अंतर्गत बन्द कराया जाना है तो ऐसे प्रकरण में पूर्ण विवरण के साथ इसका प्रस्ताव उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किया जावे तथा शासन निर्णय उपरान्त ही आवश्यक कार्यवाही की जाये।
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