शुक्रवार, 24 अगस्त 2007

मतदाता फोटो परिचय पत्र में लापरवाही बरतने पर आर.ई.ओ निलंबित

मतदाता फोटो परिचय पत्र में लापरवाही बरतने पर आर.ई.ओ निलंबित

भिण्ड 17 अगस्त 2007

      मतदाता फोटो परिचय पत्र तैयार और वितरण करने में लापरवाही बरतने पर कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री रामलखन सिंह नरवरिया को कलेक्टर श्री सुहेल अली द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

       निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 11-अटेर श्री पुरूषोत्तम गुप्ता के द्वारा दिनांक 4 अगस्त 07 को किये गये निरीक्षण के दौरान श्री रामलखन सिंह नरवरिया आर.ए.ई.ओ. कृषि विभाग अटेर अनुपस्थित पाये गये तथा श्री नरवरिया के द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जा रही है और न ही पूर्व के चरणों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके कारण फोटो ग्राफी का कार्य प्रभावित हुआ है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अटेर की अनुशंसा के आधार पर श्री रामलखन सिंह नरवरिया आर.ए.ई.ओ. कृषि विभाग अटेर को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 की शक्तियों का उपयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है निलम्बन के दौरान श्री नरवरिया का मुख्यालय उप संचालक कृषि भिण्ड रहेगा निलंम्बिन काल में श्री रामलखन सिंह नरवरिया आर.ए.ई.ओ को जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

 

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