प्राचार्य विद्यार्थियों के लर्निग लायसेंस जारी कर सकेगें
भिण्ड 30 अगस्त 2007
शसकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लर्निग लायसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग के चक्कर लगाने से मुक्ति प्रदान कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा अध्ययन संस्थाओं के प्राचार्यो को लनिर्ंग लाइसेंस बनाने के अधिकार प्रत्यायोजित कर दिये गये है।
कलेक्टर श्री सुहेल अली ने कहा कि मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों एवं शासकीय उच्चतर मा.वि.के प्राचार्यो को लर्निग लायसेंस जारी करने के अधिकार प्रत्ययोजित किये गये है उक्त निर्देशों के पालन में सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित कर सभी शासकीय विद्यालयों/उमावि. के प्राचार्यो को लर्निग लायसेंस जारी करने के निर्देश एवं प्रक्रिया समझाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्राचार्यो को निर्देश दिए है कि निजी दोपहिया एवं चार पहिया हेतु वाहन चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में शासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय का क्रियान्वयन करें तथा की गई कार्यवाही की प्रगति जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड एवं कलेक्टर को भी भिजवायें।
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