
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के लिए एमसीएमसी के अंतर्गत गठित सहायक दलों का प्रशिक्षण शनिवार कलेक्ट्रेट स्थित एमसीएमसी तथा मीडिया सेल कक्ष क्रमांक 32 में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में एमसीएमसी के सदस्य सचिव श्री एस एम सिद्धिकी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों को जारी करने के पूर्व उनका सक्षम समिति से प्रमाणीकरण आवश्यक है। बैठक में एमसीएमसी तथा मीडिया सेल एवं संबंधित सहायक कमेटियों के सदस्यगण उपस्थित थे।
चुनाव निर्वाचन के दौरान विज्ञापनों का प्रमाणीकरण जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी द्वारा किया जाएगा। राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के पूर्व इनका प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। यह अनिवार्यता सभी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय चैनल्स एवं स्थानीय केबल नेटवर्क पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी राजनैतिक दल बिना प्रमाणन के विज्ञापन राष्ट्रीय चैनल्स एवं केबल नेटवर्क पर दिखाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। बैठक में पेड न्यूज, टी.व्ही. निगरानी, मीडिया सेल तथा सोशल मीडिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित समाचारों पर सतत नजर रखी जाएगी। प्रकाशित या प्रसारित सामग्री से पेड न्यूज चिन्हित कर उसे संबंधित प्रत्याशी के व्यय में जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। पेड न्यूज के मामलो में व्यय की गणना जनसंपर्क संचालनालय या डीएव्हीपी द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर की जाएगी। आयोग के प्रावधानो के तहत राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को कोई भी विज्ञापन इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। विज्ञापन के अनुमोदन व संशोधन के बाद ही उसका प्रसारण किया जा सकेगा। विज्ञापन अनुमोदन कराने संबंधी आवेदन पंजीकृत राजनैतिक दल के अभ्यर्थी को प्रसारण दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल व अन्य अभ्यर्थियों को 7 दिवस पूर्व समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। एमसीएमसी समिति द्वारा आवेदन का निराकरण 2 कार्य दिवसों में किया जाएगा तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जाएगा।
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