शुक्रवार, 24 अगस्त 2007

सेवा सहकारी संस्था अंधियारी क्रमांक 2 व मार्केटिंग सोसायटी मौ के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज

सेवा सहकारी संस्था अंधियारी क्रमांक 2 व मार्केटिंग सोसायटी मौ के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज

भिण्ड 17 अगस्त 2007

      निर्धारित गुणवत्ता से कम का गेहूं विद्यालयों को वितरित करने वाली सेवा सहकारी संस्था अंधियारी क्रमांक 2 तथा पूर्व मार्केटिंग सोसायटी मौ में केरोसिन वितरण में अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जॉच के उपरांत दोषी पाये जाने पर पुलिस प्रकरण दर्ज कराया गया है।

       जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.सी. जसिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक शाला पीपरी में मध्यान्ह भोजन हेतु निर्धारित गुणवत्ता से कम का गेहू का वितरण करने वाली प्राथमिक सहकारी संस्था अधियारी क्रमांक 2 की जॉच कलेक्टर के निर्देश पर की गई है। जिसमें 25 क्विं घुना हुआ गेहू संस्था में तथा 5 क्विंटल गेहूं प्राथमिक शाला पीपर से बरामद कर संस्था के सचिव के विरूद्व पुलिस थाना दबोह में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। इसीप्रकार पूर्व लींड संस्था मार्केटिंग सोसायटी मौ द्वारा केरोसिन वितरण में अनियमितता करने पर पुलिस थाना मौ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। उक्त संस्थाओं की जॉच सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री खान द्वारा की गई है।

 

कोई टिप्पणी नहीं: