किसानों सहित कम भुगतान क्षमता वाले विद्युत उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली
राज्य शासन द्वारा 617 करोड़ रुपए अनुदान
भोपाल : दो अगस्त, 2007
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारित विद्युत दरों का भार समाज के कमजोर भुगतान क्षमता वाले वर्ग पर न पड़े, इसके लिए वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित दरों से ही इन वर्गों से बिजली बिल की राशि वसूली जाएगी। इससे विद्युत मंडल को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार, नियामक आयोग द्वारा प्रक्रिया के अनुसार अनुदान देगी। यह राशि कुल 617 करोड़ रुपए होगी।
यह निर्णय आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
तदनुसार, 30 मार्च, 2007 को नियामक आयोग द्वारा लागू की गयी नयी विद्युत दरों को इस प्रकार लागू किया जाएगा:-
केवल 30 यूनिट तक के मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पुनरीक्षित विद्युत दरों के स्थान पर 175 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी।
पच्चीस हॉर्स पावर तक सम्बध्द भार वाले पावरलूम उपभोक्ताओं को पुनरीक्षित दरों के स्थान पर 200 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी और इन उपभोक्ताओं द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा।
निम्न दाब कृषि उपभोक्ताओं के लिए पुनरीक्षित विद्युत दरों के स्थान पर निम्नानुसार दरों पर बिजली दी जाएगी:- (1) | स्थाई कनेक्शन | मीटर युक्त | मीटर रहित |
| अ. प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट) ब. 300 यूनिट से ऊपर की खपत (प्रति यूनिट) | 120 170 | 120 पैसे 170 पैसे |
(2) | अस्थाई कनेक्शन | 220 पैसे प्रति यूनिट | |
(3) | डी.टी.आर. मीटर द्वारा बिजली प्रदाय (ज्-5) | 120 पैसे प्रति यूनिट | |
ग्राम पंचायतों की निम्न दाब सड़क बत्ती योजनाओं के लिए पुनरीक्षित नियत लागत प्रभार के स्थान पर 45 रुपए किलोवाट प्रतिमाह एवं नगर पालिका तथा नगर पंचायत की निम्नदाब सड़क बत्ती योजनाओं के लिए पुनरीक्षित नियत लागत प्रभार के स्थान पर 85 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिमाह की दर से लागू की जाएगी।
उच्च दाब सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार के भुगतान से छूट प्रदाय की जाएगी ।
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