सूचना का अधिकार के  प्रचार प्रसार हेतु मेलों का प्रदेशव्यापी आयोजन
राज्य शासन ने सूचना के अधिकार के व्यापक प्रचार, प्रसार हेतु 30 और 31 अगस्त को सूचना मेलों का प्रदेशव्यापी आयोजन करने का निर्णय लिया है। जिला  मुख्यालयों, तहसील एवं ब्लाक कार्यालयों में आयोजित होने  वाले इन सूचना मेलों में शासन के समस्त विभागों द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित  जानकारी प्रचारित की जाएगी। इनमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत बनाए गए 17 बिंदुओं के मेन्युअल की जानकारी का अनिवार्य रूप से समावेश करने के  निर्देश दिये गये हैं।
राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये  हैं कि इस आयोजन का प्रतिवेदन, प्रतिभागी विभागों व व्यक्तियों की संख्या तथा इस अवसर के चित्रों के साथ 15  सितंबर तक प्रशासन अकादमी को भेजना सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी एक  प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजी जाये।






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