शुक्रवार, 27 अप्रैल 2007

चिकित्सा संस्थाओं के पंजीयन का कार्य शुरू

चिकित्सा संस्थाओं के पंजीयन का कार्य शुरू

ग्वालियर 24 अप्रैल 2007

       मध्य प्रदेश उपचर्या तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1997 के अन्तर्गत निजी नर्सिग होम्स, चिकित्सालय एवं अन्य क्लीनिक्ल इस्टेब्लिसमेन्टस् का पंजीयन शासन के निर्देशानुसार जिले में प्रारंभ किया गया है । उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 में संशोधन किये जाकर उन्हें प्रभावशील किया गया है । यह म.प्र राजपत्र में 6 अप्रैल 2007 को प्रकाशित हुआ है । राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पर्यवेक्षी प्राधिकारी के समस्त कृत्यों तथा अपील संबंधी कृत्यों का पालन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किये गये है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उनके अधिकारिता के क्षेत्र में पर्यवेक्षी अधिकारी तथा सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ।

       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. अर्चना शिंगवेकर ने बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत जिले के समस्त निजी नर्सिंग होम, चिकित्सालयों तथा अन्य क्लीनिकल इस्टेब्लिसमेन्टस के पंजीयन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है । उपरोक्त संस्थानों के समस्त स्वामी/ कीपर से अपील की गई है कि वे अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप '' '' पर तथा नियम की धारा '' 7 '' अनुसूची एक में निर्धारित शुल्क सहित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं । इस हेतु नियत प्रपत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मोतीमहल से प्राप्त किया जा सकता है ।

 

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