गुरुवार, 20 मार्च 2008

ग्राम चराई रेहट में 14 मार्च को हुई घटना की प्रशासनिक जांच के आदेश

ग्राम चराई रेहट में 14 मार्च को हुई घटना की प्रशासनिक जांच के आदेश

ग्वालियर 19 मार्च 08 । ग्राम चराई रेंहट में 14 मार्च को वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमंडल ग्वालियर द्वारा वन अमले के साथ वन क्षेत्र से अवेध पत्थर उत्खनन की चैकिंग के दौरान पकड़े गये दो ट्रेक्टर ट्रॉली को लेकर आक्रोषित ग्रामीणों ने आगरा मुम्बई मार्ग पर किया गया चक्का जांच एवं वन अमले तथा पुलिस बल पर पथराव जिसमें घायल हुये वन विभाग के चार तथा पुलिस विभाग के 5 जवानों तथा वन अमले द्वारा की गई फायरिंग तत्पश्चात ग्रामीणों के भाग जाने की घटना को लेकर जिला मजिस्ट्रेट श्री राकेश श्रीवास्तव ने प्रशासनिक जांच के आदेश जारी किये हैं ।

       जांच के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नियुक्त किया है । सोन चिरैया अभ्यारण्य (घाटीगांव )के अधीक्षक और घाटीगांव के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी नियुक्त किया है ।

जांच निम्नबिन्दुओं पर की जायेगी । क्या वन अमले द्वारा चैकिंग के दौरान पकड़ी गई दोनों ट्रेक्टर ट्रालियों के पास वेध ट्रांजित पास थे । क्या उन पर फॉरेस्ट चौकी की भी सील लगी थी? यदि इनके पास वैध ट्रांजिट पास थे तो उन ट्रेक्टरों को पकड़े जाने के लिये कौन सा अधिकारी कर्मचारी दोषी है। ऐसी क्या स्थिति थी कि उक्त क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में वन अमले तथा पुलिस बल द्वारा लाठी चार्ज कर फायरिंग भी की गइ । घटना दिनांक 14 मार्च का सम्पूर्ण विवरण एवं वे परिस्थितियां जिनमें यह घटना घटित हुई । भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो इसके लिये जांच अधिकारी के विशिष्ट सुझाव भी जिला मजिस्ट्रेट ने मांगे हैं ।

       जिला मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि निर्धारित बिन्दुओं पर एवं अन्य बिन्दुओं जो जांच के अधीन अनुशंसित हो पर जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें ।

 

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