सोमवार, 24 मार्च 2008

सहरिया परिवार जन श्री बीमा योजना में शासन स्तर से बीमीकृत

सहरिया परिवार जन श्री बीमा योजना में शासन स्तर से बीमीकृत

ग्वालियर 21 मार्च 08 । जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति (सहरिया) के सभी परिवारों को जन श्री बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के बाद से शासन स्तर से बीमीकृत मान्य किया गया है । इस योजना का लाभ ग्वालियर जिले में निवासरत सभी परिवारों में से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को 30 हजार रूपये का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम ग्वालियर द्वारा किया जायेगा । इसके लिये प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्र से संपूर्ण प्रकरण जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ग्वालियर को प्रषित करेंगे। जिला संयोजक प्राप्त प्रकरण में मृतक हितग्राही का संपूर्ण प्रकरण तैयार कर प्रमाणित करते हुये अंतिम भुगतान के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम इकाई ग्वालियर को प्रेषित करेंगे । यदि किसी सहरिया जनजाति सदस्य को जो कि परिवार का मुखिया है, की मृत्यु दुर्घटना होने से होती है तो रूपये 75 हजार की राशि इस शर्त पर दी जायेगी, कि नामजद एफ.आई.आर. हुई हो तथा दुर्घटना स्थान की फोटो (चित्र) पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका हो तब वही राशि का भुगतान किया जायेगा एवं मृतक परिवार के दो बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक अध्यापन कर रहे बच्चों को प्रति तिमाही 300 रूपये का फार्म भरकर भारतीय जीवन बीमा निगम ग्वालियर में जमा करेंगे । तदुपरान्त भारतीय जीवन बीमा निगम प्रीमियम छात्रवृत्ति का भुगतान करेंगे, ग्वालियर की समस्त शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रमुख प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अपनी संस्था में अध्ययनरत इस वर्ग के छात्र/छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने हेतु फार्म जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ग्वालियर से प्राप्त करें।

 

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