गुरुवार, 27 मार्च 2008

ग्‍वालियर जिला जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

ग्‍वालियर जिला जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

ग्वालियर 26 मार्च 08 । कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत ग्वालियर जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है तथा नवीन नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया है ।

       जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम आयुक्त के अर्ध्दशासकीय पत्र और उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने रिट पिटीशन क्रमांक 902/2008 में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुये शहर में भवन निर्माण कार्यों पर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाये हैं ।

       कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि नगर निगम आयुक्त के प्रतिवेदित प्रतिवेदन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि ग्वालियर महानगर में भीषण गर्मी के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन पेयजल की समस्या का समाधान करने एवं आम नागरिकों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भवन निर्माण कार्यों पर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 में दिये गये निहित निर्देशों की धारा 3 (क) (ख) (ग) एवं धारा 4 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से आगामी अन्य आदेश तक रोक लगाई गई है । यह आदेश शासकीय निर्माण कार्यों पर प्रभावशील नही होगा ।

 

कोई टिप्पणी नहीं: