रविवार, 16 मार्च 2008

उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें - श्रीवास्तव

उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें - श्रीवास्तव

 

विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस सम्पन्न

 

ग्वालियर 15 मार्च 08 । जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री ए.के. श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है । उसे उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सचेत रहना चाहिये । जिससे किसी भी प्रकार की सामग्री खरीदते एवं सेवा लेते वक्त धोखाधडी का शिकार न हो सकें । श्री ए.के. श्रीवास्तव आज विश्व उपभोक्त संरक्षण दिवस के परिपेक्ष्य में गोरखी में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे । कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपभोक्त फोरम की सदस्य श्रीमती आभा मिश्रा ने की । इस अवसर पर जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य डॉ. मधुला सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थीं ।

       जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने उपभोक्तओं को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस की शुभकामनायें देते हुये कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग रहने की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि विक्रेता एवं सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था द्वारा दी गई शर्तों के तहत सेवा एवं सुविधा उपलब्ध करा रही हैं  या नहीं । जिससे धोखाधडी से बच सकें ।

       श्री श्रीवास्तव ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में गैर शासकीय संगठन बेहतर भूमिका निभा सकते हैं । वह अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सामग्री खरीदते वक्त बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दे सकते हैं ।

       उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को विक्रेता या संस्था द्वारा सेवा शर्तों के मुताबिक उत्तम गुणवत्ता के अनुरूप सामग्री उपलब्ध न कराने की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में सादे कागज पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। जिसका निराकरण फोरम द्वारा 90 दिनों में कर दिया जाता है ।

       श्री श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में धोखाधडी की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है । इन धोखाधडी से बचने के लिये सजग एवं जागरूक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करते हुये जिला उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।

       जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति नरवारिया ने विश्व उपभोक्त संरक्षण दिवस के महत्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुये कहा कि सन् 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया । श्रीमती नरवरिया ने बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है । जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम को 20 लाख, राज्य उपभोक्ता फोरम को एक करोड़ तक और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम को एक करोड़ से अधिक की राशि की शिकायतों के निराकरण करने के अधिकार दिये गये हैं । उन्होंने बताया कि उपभोक्त के रूप में कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण एवं खाद्य तथा आपूर्ति विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है । इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अतिथियों एवं अधिकारियों द्वारा भी अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की । इस अवसर पर छाया मंदिर नाटय दल ग्वालियर के कलाकारों द्वारा जागरूक उपभोक्ता कैसे बने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई । कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्जवलित एवं मां सरस्वती के प्रतिमा पर मार्ल्यापण कर किया गया ।

 

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