बुधवार, 27 जून 2007

नि:शक्त बालकों के लिये एक वर्षीय नि:शुल्क प्रशिक्षण

नि:शक्त बालकों के लिये एक वर्षीय नि:शुल्क प्रशिक्षण

नया सत्र एक जुलाई से

ग्वालियर 26 जून 2007

       प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने आज 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर बताया कि पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित प्रोढ, मूक, बधिर प्रशिक्षण संस्थान परदेशीपुरा इंदौर में मूक बधिर एवं विकलांग बालकों के लिये एक वर्षीय निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । यह प्रशिक्षण मुद्रण, कम्पोजिंग, कम्प्यूटर, वस्त्र सिलाई, जिल्दसाजी एवं बढईगिरी के व्यवसायों के लिये दिया जाता है । वर्ष 2007-08 के लिये प्रशिक्षण सत्र एक जुलाई 2007 से प्रारंभ हो रहा है ।

       प्रशिक्षण के लिये 18 से 30 वर्ष आयु समूह के पांचवी पास निशक्त आवेदन दे सकते हैं । आवेदक को आय प्रमाण पत्र, कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । इंदौर नगर के बाहर के आवेदक, जिनकी आय दो हजार रूपये प्रतिमाह से कम है, के लिये निशुल्क भोजन, वस्त्र व आवास की सुविधा उपलब्ध है । आवेदन पत्र अधीक्षक राजकीय प्रौढ़ मूक बधिर प्रशिक्षण संस्थान समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा इंदौर से कार्यालयीन समय में निशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं ।

 

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