शनिवार, 11 फ़रवरी 2017

ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया एक करोड़ 71 लाख 5 हजार 636 का अतिरिक्त क्षतिधन

ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया

एक करोड़ 71 लाख 5 हजार 636 का अतिरिक्त क्षतिधन
ग्वालियर | 11-फरवरी-2017
 
   
   राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय/कार्यकारी अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में 11 फरवरी 2017 शनिवार को म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
   इस लोक अदालत में माननीय न्यायाधिपति श्री एन के गुप्ता एवं श्री के एन गुप्ता, सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री शील नागू एवं श्री के एस तोमर, सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री रोहित आर्या एवं श्री एन के गुप्ता सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री एस ए धर्माधिकारी एवं श्री के बी चतुर्वेदी सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक अग्रवाल एवं श्री व्ही के भारद्वाज सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री एस के अवस्थी एवं श्री एस के माथुर सामाजिक कार्यकर्ता तथा माननीय न्यायाधिपति श्री जी एस अहलूवालिया एवं डॉ. प्रदीप कश्यप सामाजिक कार्यकर्ता की न्यायपीठ द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 3 क्रिमिनल अपील, 3 क्रिमिनल रिवीजन, 11 प्रथम अपील, 2 द्वितीय अपील, 9 एमसीसी, 4 एमसीआरसी, 8 रिव्यू पिटीशन, 2 सिविल रिवीजन, 59 रिट पिटीशन, 166 मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, 124 कन्टेम्प्ट पिटीशन प्रकरण सहित कुल 391 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को राशि रूपए एक करोड़ 71 लाख 5 हजार 636 अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुई।

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