पीसी-पीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित
ग्वालियर | 20-फरवरी-2017 |
जो अल्ट्रासाउण्ड सेंटर ऑनलाइन पंजीयन नहीं करा रहे हैं, उनके खिलाफ
पीसी-पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन की कार्रवाई करें। साथ ही उनकी मशीन का
पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाए। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. संजय
गोयल ने जिला स्तरीय पीसी-पीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक में मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। सोमवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर ने यह भी कहा कि पीसी-पीएनडीटी एक्ट जिला सलाहकार समिति के गठन के लिये विधिवत विज्ञापन जारी करें। मालूम हो वर्तमान जिला सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल अगस्त 2017 में पूर्ण होने जा रहा है। बैठक में पीसी-पीएनडीटी एक्ट को और प्रभावी ढंग से लागू करने तथा बेटियों के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिये जन जागरण कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया। साथ ही गत एक फरवरी को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत अग्रिम कार्ययोजना बनाने के लिये आयोजित हुई कार्यशाला में आए सुझावों पर भी बैठक में विचार मंथन किया गया। साथ ही बहुत से सुझावों को कार्यशाला में शामिल करने पर सैद्धांतिक सहमति जताई गई। कलेक्टर ने अल्ट्रासाउण्ड सेंटर के नियमित निरीक्षण पर भी जोर दिया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस एस जादौन, सिविल सर्जन डॉ. डी डी शर्मा, सलाहकार समिति की सभापति डॉ. अनीता श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी डॉ. बिंदु सिंघल और डॉ. कुंदवानी सहित समिति के अन्य सदस्यगण मौजूद थे। |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें