निजी विद्यालयों को मान्यता हेतु 30 दिसम्बर तक लेना होगा डाइस कोड
ग्वालियर, 25 दिसम्बर 2010/ जिले के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 हेतु डाइस प्रविष्टि का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । इस वर्ष से सभी केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय,अनुदान प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों को भी डाइस कोड लेना अति आवश्यक होगा ।
जिला शिक्षा केन्द्र के परियोजना समन्वयक ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिये गये है कि जो निजी विद्यालय डाइस कोड प्राप्त नही करेंगे, उनकी अगले वर्ष से मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी । डाइस कोड के बिना नवीन शालाओं को मान्यता नही दी जावेगी । डाइस कोड को प्राप्त करने के लिए जिला शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों से सम्पर्क किया जा सकता है । विकासखण्डों से प्राप्त डाइस प्रपत्र के प्रारूप में विद्यालय की जानकारी प्रविष्टि कर डाईस प्रपत्र विकासखण्ड पर जमा करना होगा । इस आधार पर विद्यालय का डाइस कोड प्रदाय किया जावेगा । डाइस प्रपत्र में दी गई विद्यालय की जानकारी राज्य शासन के माध्यम से भारत शासन को 30 दिसम्बर तक भेजना है । संबंधित विद्यालयों का निर्धारित तिथि से पूर्व अपने विद्यालय की डाइस प्रपत्र में जानकारी भरवाकर संबंधित विकासखण्ड पर जमा करने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिये जिला शिक्षा केन्द्र के प्रोग्रामर श्री मनीष सक्सेना के मोबाइल नम्बर 9926242733 पर संपर्क किया जा सकता है।
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