पेट्रोल पम्प की जांच करने पर 1281.5 लीटर पैट्रोल कम पाया गया , मामला दर्ज
पम्प संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीवध्द
ग्वालियर 2 जुलाई 2007
डीजल पेट्रोल और कैरोसिन की काला बाजारी को रोकने के लिए कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव के निर्देश पर चलाई जा रही मुहिम के तहत जिला आपूर्ति नियंत्रण श्रीमती ज्योति नरवरिया द्वारा विभागीय दल के साथ आज फूलवाग स्थित मैसर्स रतीलाल बेचरदास पट्रोल पम्प की अनुज्ञप्ति क्रमांक 18 की जांच की गई । जांच करने पर पम्प के अण्डर ग्राउण्ड टेंक में 1281.5 लीटर पैट्रोल कम पाया गया । टैंक में 1675 लीटर पैट्रोल होना चाहिए था, जब कि उसमें 393.5 लीटर पैट्रोल ही पाया गया । जिसका मूल्य लगभग 19 हजार रूपये है । इस गंभीर धाधली के आरोप में पम्प के संचालकों के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम 1953 के तहत प्रकरण पंजीवध्द कर कार्रवाही जारी है । जांच के दौरान अन्य अनियमितता भी पाई गई है ।
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