श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा सहायता छात्रवृति एवं मेधावी पुरस्कार योजना
ग्वालियर 2 जुलाई 2007
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ते) विनिमय अधिनियम 1996 के अंतर्गत निर्माण पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मंडल से शिक्षा सहायता छात्रवृति योजना तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना स्वीकृत की गई है ।
इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिये निर्धारित आवेदन पत्र संस्था प्रमुख, प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा निजी शिक्षण संस्थानों के लिये आवेदन पत्र संकुल केन्द्र में छात्र-छात्राओं द्वारा सीधे जमा कराये जा सकते हैं ।
आवेदन पत्रों को प्राचार्य तथा संस्था प्रमुख निजी विद्यालयों हेतु संकुल केन्द्र के प्राचार्य द्वारा स्वीकृत कर कलेक्टर से अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेंगे । आवेदन फार्म 15 जुलाई से भरे जायेंगे ।
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