शनिवार, 23 अगस्त 2008

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अर्थदण्ड की कार्यवाही जारी

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अर्थदण्ड की कार्यवाही जारी

ग्वालियर दिनांक 22 अगस्त 2008:       नगर में निर्धारित स्थान से अलग कचरा फेकने वाले नागरिकों के विरूद्व चालान किये जाने की कार्यवाहियां तेजी से गतिशील हैं । कार्यवाहियों के क्रम में क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्र­. 6 भूषण पाठक द्वारा दर्पण कॉलोनी, शक्तिबिहार में भैंस पालन करने वाले 5 निवासियों का चालान काटने की कार्यवाही की गई। इन नागरिकों द्वारा जुर्माने की राशि जमा न करने पर इनके प्रकरण माननीय न्यायालय को भेजे जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग भेजे जा रहे हैं   ्षेत्रीय कार्यालय क्र. 8 के क्षेत्राधिकारी किशोर चौहान द्वारा आज दो दुकानदारों के विरूद्व 1000-1000 रू. का जुर्माना किया गया। इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय क्र. 3 के क्षेत्राधिकारी कमलकृष्ण पाराश द्वारा दुग्ध उत्पादक अशोक पारीख तथा नरेश पारीख पर 2000/- रू. नगद जुर्माना किया।

       सहायक आयुक्त मुरार श्याम खरे द्वारा इस संबंध में बताया गया कि स्थानीय कॉलोनीवासियों ने उपायुक्त कार्यालय तथा महापौर से अनेक बार उक्त भैंस पालकों के विरूद्व लिखित तथा मौखिक शिकायतें दी जिन्हें क्षेत्राधिकारी द्वारा अनेक बार समझाइश देने के बाद भी सुधार न किये जाने की दशा में उक्त कठोर कार्यवाही करना पड़ी।

       इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय क्र. 9 के अंतर्गत दीपक शर्मा, बारादरी मुरार, श्रीमती सरला देवी, बारादरी जी.एम. मुर्गी फार्म पालन, बारादरी मुरार पर 600 रू. का अर्थदण्ड किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय क्र. 10 के अंतर्गत श्रीमती कुसुम पत्नि अशोक, कुशलनगर, अरूण मराठा, पोहा वाला पड़ाव, रामकुमार/रघुप्रसाद, बी-38 गांधी नगर, प्रमोद/रामदास, एम-48 गांधी नगर, जबर सिंह/फतेह सिंह, एम-46 गांधी नगर, लालसिंह कुशवाह, मरीमात महलगांव पर 510/- रू. का अर्थदण्ड किया गया। इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय क्र. 16 के अंतर्गत हीरालाल/नैनाराम, भैंस डेयरी, सूबे का बाड़ा लोहागढ़, रामकिशन/छोटेलाल, शिनदे मण्डली, नेहरू कॉलोनी, गुलाब सिंह/स्व. रामदयाल, शिन्दे की मण्डी, नेहरू कॉलोनी, रामसंहि/राधेलाल, ए.बी. रोड नेहरू कॉलोनी, मुकेश/तोताराम नेहरू कॉलोनी, ए.बी.रोड, तुलाराम/सुमेरा सिंह, ए.बी.रोड नेहरू कॉलोनी पर 2250/- रू. का अर्थदण्ड किया गया।

       डॉ. अतिबल सिंह यादव द्वारा बताया गया कि जिन लोगों द्वारा अर्थदण्ड की रसीद नहीं ली गई है उनके प्रकरण में न्यायालय में चालान पेश करने की कार्यवाही की जा रही है।

 

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